–पूर्व मंत्री विनोद कुमार उर्फ पंडित सिंह पर भी लगाम

–मतदान के दिन ब्लाक के आस-पास व क्षेत्र में भ्रमण कर नहीं सकेंगे प्रतिबंधित लोग

नई दिल्ली,(दिनेश शर्मा”अधिकारी”)। पंचायत चुनाव में खलल डालने वाले किंग मेकर्स गोंडा विधानसभा क्षेत्र में डीएम और एसपी के निशाने पर आ गए हैं। जिला मजिस्ट्रेट और एसपी की सूची में शामिल पंचायत चुनाव में खलल डालने वाले 54 लोगों के खिलाफ डीएम के आदेश पर धारा-144 के तहत व्यक्तिगत भारी मुचलकों से प्रतिबन्धित करने के साथ ही चुनाव में खलल डालने पर कठोरतम कार्यवाही का नोटिस थमा दिया है।

जिला मजिस्ट्रेट के आदेश पर चारों तहसीलों में पंचायत चुनाव प्रभावित कर सकने वाले किंग मेकर्स के खिलाफ एक्शन चालू हो गया है। डीएम के आदेश पर एसडीएम सदर कुलदीप सिंह द्वारा राजीव सिंह उर्फ बिट्टू सिंह, (ब्लाक प्रमुख) सहित कुल 54 बाहुबलियों को धारा 144 के तहत प्रतिबन्धित कर दिया गया है।

सबसे खास बात तो ये है कि इस लिस्ट में समाजवादी सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे विनोद कुमार उर्फ पंडित सिंह का भी नाम शामिल है ।

जिला मजिस्ट्रेट शाही ने बताया कि संदिग्ध सभी लोगों को ब्लाक परिसर एवं उसके आस-पास के क्षेत्रों में एक समय एक-एक स्थान पर कभी भी व कहीं भी उपस्थित होने की अनुमति नहीं होगी तथा विपक्षीगण चुनाव पार्टी के रवाना स्थल, मतपेटियों के जमास्थल व मतदान स्थल के आस-पास न तो दिखाई पड़ेंगे और न ही ऐसा कोई कार्य करंेगे जिससे आदर्श चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन हो। इसके साथ ही विपक्षीगण शांन्ति-पूर्वक मतदान दिवस को अपने- अपने मतदेय स्थल पर जा कर अपना मतदान करेगें तथा मतदान के उपरान्त उन्हें तत्काल अपने घर पर वापस जाना होगा। यही नहीं विपक्षीगण जनपद गोण्डा के किसी भी विकास खण्ड में किसी भी प्रत्याशी के सम्बन्ध में न तो जनसम्पर्क करेंगे और न ही किसी प्रत्याशी के लिए मत याचना करेंगे और न ही किसी मतदाता को किसी माध्यम से कुप्रभावित करेगें और न तो निर्वाचन कार्यवाही में किसी प्रकार की बाधा पहुंचायेंगे।

जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि गोपनीय सूचना में यह आशंका व्यक्त की गई कि सभी 54 लोग पंचायत चुनाव सम्बन्धी कार्यो में बाधा डालने के साथ ही आस-पास घूम कर शांति-व्यवस्था भंग कर सकते हैं। इसलिए त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को शांतिपूर्ण, भयमुक्त एवं सौहार्दपूर्ण सम्पन्न कराये जाने हेतु उपर्युक्त सभी व्यक्तियों को भारी से भारी मुचलके की धनराशि से पाबंद करते हुए विधिक कार्यवाही कराई जा रही है। उन्होंने बताया कि जनपद में धारा-144 लागू है, जिसके अनुपालन मे तहसील सीमा क्षेत्र में विधि-व्यवस्था एवं लोक परिशान्ति सहित लोक -व्यवस्था व जन सुरक्षा कायम रखने तथा त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन-2021 को शांतिपूर्ण ढंग से सम्पन्न कराये जाने हेतु सूचना में अंकित व्यक्तियों को 05 लाख रुपये के व्यक्तिगत बन्ध पत्र एवं निषेधाज्ञा से प्रतिबंधित किया गया है तथा सभी संदग्धिों को सख्त आदेश दिए गए हैं कि वे उप जिला मजिस्ट्रेट के न्यायालय पर व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर उपर्युक्त निषेधाज्ञा के सम्बन्ध में पांच लाख रूपये का व्यक्तिगत बंधपत्र एवं शपथ-पत्र प्रस्तुत करें, अन्यथा किसी भी स्थिति में आदर्श आचार संहिता एवं धारा -144 दं.प्र.सं. के उल्लंघन की दशा में विपक्षीगण के विरुद्ध धारा -188 भा०दं०सं० सहित अन्य विधियों में वर्णित सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत विधिक कार्यवाही की जायेगी जिला मजिस्ट्रेट ने बताया कि आगे अन्य और संदिग्धों के खिलाफ भी कार्यवाही जारी रहेगी।

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