वाराणसी। घर मे रखे 50 लाख रुपये की जेवरात के चोरी मामले में आरोपित को जमानत मिल गयी। अपर जिला जज (दशम) देवाशीष की अदालत ने पुराना रामनगर निवासी अजय यादव को 50-50 हजार रुपए की दो जमानतें एवं बंधपत्र देने पर रिहा करने का आदेश दिया। अदालत में बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता कमलेश यादव, नरेश यादव व धर्मेंद्र यादव ने पैरवी की।
अभियोजन पक्ष के अनुसार पुराना रामनगर निवासी कल्लू यादव ने 25 जून 2021 को रामनगर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। आरोप था कि 24 जून को पूर्वाह्न 11 बजे उसकी पत्नी घर के एक कमरे में रखे बक्सा मे से कुछ सामान निकालने गयी थी। उसी दौरान उसने देखा कि बक्से के ताला खुला हुआ था और बक्से में रखा 50 लाख रुपये मूल्य का जेवरात व पांच हजार रुपए नगद गायब था। इस मामले में पुलिस अज्ञात चोर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर विवेचना कर रही थी। इसी दौरान मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने 26 जून पीएसी तिराहे के पास से एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया था। पूछताछ में उसने अपना नाम अजय यादव बताया। तलाशी में उसके पास से बाएं हाथ मे ली पन्नी से करीब 50 लाख रुपये जेवरात बरामद हुए। पूछताछ में उसने बताया कि उक्त जेवरात उसने पड़ोस में रहने वाले कल्लू यादव के घर मे रखे बक्से के ताला तोड़कर चुराया था।