जयपुर,(दिनेश शर्मा “अधिकारी”) राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली के तत्वावधान में राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा “वर्ष 2022 की प्रथम राष्ट्रीय लोक अदालत “ का राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर व जयपुर सहित राजस्थान प्रदेष के समस्त अधीनस्थ न्यायालयों, अधिकरणों, आयोगों, उपभोक्ता मंचों व राजस्व न्यायालयों में आयोजन कर एक ही दिन में दो लाख से अधिक मामले राजीनामे से ही खत्म कराए। राष्ट्रीयय लोक अदालत का शुभारम्भ माननीय न्यायाधिपति श्री मनिन्द्र मोहन श्रीवास्तव, कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीष, राजस्थान उच्च न्यायालय एवं मुख्य संरक्षक, राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर द्वारा किया गया। इस शुभारम्भ कार्यक्रम में माननीय न्यायाधिपतिगण, सेवानिवृत्त माननीय न्यायाधिपतिगण, राजस्थान उच्च न्यायालय, सेवानिवृत्त जिला एवं सेषन न्यायाधीष, महाधिवक्ता, राजस्थान, अतिरिक्त महाधिवक्तागण, रजिस्ट्री एवं राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के अधिकारीगण, राजस्थान उच्च न्यायालय बार एसोसिएषन के पदाधिकारीगण एवं विद्वान अधिवक्तागण, स्टाफ मेम्बर्स, के साथ-साथ पक्षकारान एवं विधि के विद्यार्थीगण भी उपस्थित रहे।
माननीय कार्यवाहक मुख्य न्यायाधिपति ने अपने स्वागत एवं परिचयात्मक उद्बोधन में बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर व जयपुर पीठ, राजस्थान प्रदेष के समस्त अधीनस्थ न्यायालयों, अधिकरणों सहित कई नवीन न्यायालयों एवं अधिकरणों, जैसे कि राजस्व न्यायालयों, उपभोक्ता मंचों एवं अन्य प्रषासनिक अधिकरणों में भी किया । आज की इस राष्ट्रीय लोक अदालत में कुल 1047 बैंचों का गठन किया गया है, जिनमें राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर व जयपुर पीठ की क्रमषः 05 व 07 बैंच शामिल है। इस राष्ट्रीय लोक अदालत में प्रि-लिटिगेशन मामलों के तहत धन वसूली के प्रकरण, टेलीफोन, बिजली व पानी के बिल से संबंधित प्रकरणों को भी रखा गया है। इसी प्रकार विभिन्न न्यायालयों में पहले से लंबित चले आ रहे प्रकरणों में धारा 138 परक्राम्य विलेख अधिनियम (छप् ।बज) के मामले, धन वसूली के मामले, मोटर वाहन दुर्घटना के मामले, वैवाहिक एवं भरण-पोषण के मामले (तलाक को छोड़कर), घरेलू हिंसा अधिनियम के मामले, श्रम एवं नियोजन संबंधित मामले, किरायेदार-मकान मालिक के मध्य लम्बित मामले एवं अन्य सिविल मामलों के अलावा दाण्डिक प्रकृति के राजीनामा योग्य मामलों तथा फौजदारी के लघु प्रकृति के राजीनामा योग्य मामलों को रखा गया।
इस बार बैंक एवं वित्तीय संस्थानों के साथ मिलकर विषेष प्री-काउंसलिंग अभियान का संचालन भी किया गया। पहली बार सम्पूर्ण राजस्थान के ग्रामीण एवं शहरी इलाकों में काउंसलिंग हेतु विषेष अभियान चलाया गया। इसके साथ ही जन सामान्य तक लोक अदालत के प्रचार-प्रसार हेतु राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा प्रिंट एवं इलेक्ट्राॅनिक मीडिया, सोषल मीडिया, काॅलर ट्यून, बल्क मैसेज, वाॅइस फोन काॅल्स, एल-बैंड प्रसारण, वीडियो प्रसारण, मुख्य चैराहों पर वीडियो प्रसारण, साईकल/ऊंट रैली, प्रभात फेरी, रोडवेज बसों एवं अन्य परमिट बसों के अन्दर व बाहर पोस्टर प्रकाषन एवं मोबाईल वेन, इत्यादि के विषेष माध्यमों का उपयोग किया ।
वर्ष की इस प्रथम राष्ट्रीय लोक अदालत में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर व जयपुर के 1081 प्रकरण सहित सम्पूर्ण प्रदेष में कुल 2,05,579 प्रकरणों का लोक अदालत की भावना से जरिए राजीनामा निस्तारण किया गया, जिनमें 82,773 राजीनामा योग्य फौजदारी प्रकरण, 13,672 एन आई एक्ट प्रकरण, 3,711 एम.ए.सी.टी. प्रकरण, 21,359 राजस्व प्रकरण, 5,335 पारिवारिक विवाद व 5,338 अन्य दिवानी प्रकृति के विवाद शामिल हैं। राजीनामे के माध्यम से निस्तारित प्रकरणों में कुल 7,96,54,33,956/- रुपये के अवार्ड पारित किए गए।