नई दिल्ली।मध्यप्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह, पूर्व सांसद प्रेमचंद गुड्‌डू को 11 साल पुराने एक मामले में 1 साल की सजा हुई है. इंदौर जिला अदालत के कोर्ट नंबर 30 में न्यायाधीश मुकेश नाथ की कोर्ट ने 11 साल पुराने मारपीट के मामले में पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह समेत 6 आरोपियों को 1-1 साल की सजा और 5-5 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है.

इस मामले में 3 अन्य आरोपियों को कोर्ट ने साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया है. हालांकि धारा 325 के तहत सजा होने के चलते सभी आरोपियों की जमानत प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है. मामले में दिग्विजय सिंह का कहना है कि मामला झूठा है.