

बेल की शर्तें ट्रायल कोर्ट ही तय करेगा, जेल से बाहर होने की संभावना बढ़ी
सामान्य जमानत के लिए दो हफ्ते के अंदर अर्जी देनी होगी
नई दिल्ली : सपा के बड़े नेता आजम खां को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी राहत देते हुए उन्हें अंतरिम जमानत दे दी है। अब दो साल से सीतापुर जेल में बंद आजम के बाहर आने की संभावना बढ़ गई है। आजम खां के खिलाफ दर्ज 89 में से 88 मामलों में उन्हें पहले ही जमानत मिल चुकी है।
कानुनविदों के मुताबिक, यदि उनके खिलाफ कोई नया मामला दर्ज नहीं होता है तो आज सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने के बाद उनके जेल से बाहर आने में कोई बाधा नहीं है। अंतरिम जमानत देने के साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने छूट दी है कि सपा नेता संबंधित कोर्ट में दो सप्ताह में नियमित जमानत के लिए भी आवेदन दे सकेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सक्षम कोर्ट की तरफ से नियमित जमानत मिलने तक अंतरिम जमानत जारी रहेगी।यदि कोर्ट आजम खां को सामान्य जमानत नहीं देती है तो अंतरिम जमानत अगले दो सप्ताह तक जारी रहेगी।
अपना फैसला सुनाते हुए सु्प्रीम कोर्ट ने कहा कि आजम खां की जमानत की शर्तें ट्रायल कोर्ट ही तय करेगा। सामान्य जमानत के लिए आजम खां को दो हफ्ते के अंदर अर्जी लगानी होगी।
जस्टिस एल नागेश्वर राव, बीआर गवाई और एएस बोपन्ना की पीठ ने अनुच्छेद 142 के तहत प्राप्त विशेष अधिकारों का प्रयोग करते हुए यह आदेश जारी किया। आदेश के एक हिस्से को पढ़ते हुए जस्टिस गवई ने कहा कि अनुच्छेद 142 के प्रयोग के लिए यह एक फिट केस है।
आदतन अपराधी व भू-माफिया बता चुकी है यूपी सरकार
पिछली सुनवाई के दौरान उत्तर प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में आजम खां की जमानत पर उन्हें आदतन अपराधी बताया था। सरकार ने आजम को भू-माफिया बताते हुए सुप्रीम कोर्ट में जमानत का विरोध किया था। यूपी सरकार ने कहा था कि आजम खां ‘आदतन अपराधी’ हैं।
यूपी सरकार की ओर से अदालत में पेश अडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने कहा था कि आजम खां पहले ही भूमि कब्जाने के मामले में जांच अधिकारी को धमकी दे चुके हैं। जस्टिस एल. नागेश्वर राव की अध्यक्षता वाली बेंच के समक्ष उन्होंने कहा था कि आजम खां भू-माफिया हैं। उनके खिलाफ लोगों ने निजी तौर पर शिकायतें दर्ज कराई हैं। वह आदतन अपराधी हैं। हर चीज में उन्होंने धोखाधड़ी की है।
बेटे अब्दुल्ला ने ट्वीट में लिखा-सुप्रीम कोर्ट ज़िंदाबाद
अपने पिता आजम खान को जमानत मिलने पर उनके परिवार और समर्थकों में खुशी की लहर फैल गई है। इस खुशी का इजहार आजम के बेटे और समाजवादी पार्टी के विधायक अब्दुल्ला आजम ने ट्विटर पर किया। अब्दुल्ला ने अपने ट्वीट में लिखा-सुप्रीम कोर्ट ज़िंदाबाद।
समर्थकों में खुशी, लिखा-सत्यमेव जयते
अब्दुल्ला आजम के इस ट्वीट पर आजम के समर्थकों ने भी जमकर प्रतिक्रियाएं दी हैं। फैजखान नाम के एक समर्थक ने आजम की तस्वीर पोस्ट करते हुए लिखा-अल्लाह का लाख लाख शुक़्र है कि सुप्रीम कोर्ट से आली जनाब मुहम्मद आज़म खान की अग्रिम जमानत मंजूर हो गई। अब होगी रिहाई। एक अन्य समर्थक डा.गुलबहार ने आजम खां और सीएम योगी की एक पुरानी तस्वीर पोस्ट करते हुए लिखा- सपा नेता आज़म खान को सुप्रीम कोर्ट ने ज़मानत दी, #azamkhan का जेल से बाहर आने का रास्ता बिल्कुल साफ़ हुआ। सलमान अली नाम के एक समर्थक ने लिखा-सत्यमेव जयते। माननीय सर्वोच्च न्यायालय इस अघोषित आपातकाल के घोर अंधेरे में उम्मीद का एक चिराग है। माननीय आजम खान साहब 75 वर्ष की आयु में योगी सरकार की घोर प्रताड़ना से न्याय मिला है। आज अपार खुशी का पल हम समाजवादियों के लिए है।