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ATM में कैश नहीं तो बैंक पर लगेगा 10,000 का जुर्माना

नई दिल्ली,(दिनेश”अधिकारी”)।अक्सर ऐसा होता है कि एटीएम में कैश ही नहीं रहता| न जाने कितने लोग एटीएम तक आते हैं और कैश की उपलब्धता न होने से परेशान होकर वापस लौट जाते हैं| ऐसे में जिसके लिए उस समय कैश बेहद जरुरी होता है उसे बड़ी निराशा होती है।फिलहाल, अब इसी को लेकर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बड़ा कदम उठा लिया है और इस संबंध में एक नया नियम बनाते हुए बैंकों को चेतावनी दी है।

दरअसल, अब ATM में पर्याप्त कैश नहीं रखना बैंकों को भारी पड़ सकता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एटीएम में कैश खत्म होने के मामले में बैंकों पर जुर्माना लगाने का फैसला किया है। यह व्यवस्था 1 अक्टूबर से शुरू होगी। एटीएम में समय पर पैसा नहीं डालने वाले संबंधित बैंक पर 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। आरबीआई महीने में एटीएम में 10 घंटे से अधिक समय तक नकदी नहीं रहने पर संबंधित बैंकों पर यह जुर्माना लगाएगा।

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केंद्रीय बैंक ने जारी नोटिस में कहा कि उसके द्वारा यह कदम जनता की सुविधा के लिए उठाया जा रहा है| नकदी की कमी से जनता को दिक्कत होती है और यह ठीक नहीं है| बैंकें यह सुनिश्चित करें कि उनके एटीएम में कैश की कमी न होने पाए| समय पर एटीएम कैश से भर दिया जाये ताकि लोग इसका उपयोग कर सकें| अब सारे बैंक अपना यह सिस्टम बनाये और देखें कि व्यवस्था को कैसे सुचारुता के साथ बनाये रखा जा सकता है| अन्यथा एटीएम में नकदी नहीं डालने को लेकर एक अक्टूबर, 2021 से जुर्माना के लिए तैयार रहें।

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