रात्रिकालीन विचरण तथा पाकिस्तानी सिम के उपयोग पर प्रतिबंध की अवधि बढ़ाई

जिले में सीमावर्ती क्षेत्रा में अवैध प्रवेश व अवांछनीय गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए जिला मजिस्ट्रेट डॉ एन के गुप्ता द्वारा धारा 144 दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 के तहत आदेश आगामी दो माह तक बढ़ाए गए हैं। Bikaner News

आदेशानुसार जिले से लगने वाली अन्तर्राष्ट्रीय सीमा पर तस्करों, घुसपैठियों व अन्य असामाजिक तत्वों के अवैध प्रवेश व अन्य अवांछनीय गतिविधियों की आशंका तथा जिले की अन्तरराष्ट्रीय सीमा के निकट विभिन्न स्थानों में स्थित पीसीओ के माध्यम से आपराधिक व अवांछनीय गतिविधियों में लिप्त व्यक्ति इन केन्द्रों पर जाकर दूरसंचार के माध्यम से महत्वपूर्ण सूचनाएं उन लोगों को भेजे जाने की भी आशंका है, जो भूमिगत होकर देश व राज्य की सुरक्षा व लोक व्यवस्था के संधारण में प्रतिकूल प्रभाव डालने वाली गतिविधियों में लिप्त हैं।

इसके साथ ही सीमा के नजदीक पाकिस्तानी इलाके में लगे मोबाइल टावरों का नेटवर्क भारतीय सीमा के अन्दर 3-4 किलोमीटर तक आने के कारण भी राष्ट्रीय सुरक्षा पर खतरे को देखते हुए पाकिस्तानी लोकल सिम का उपयोग करने या पीसीओ से सम्पर्क या सूचना देने आदि तथा रात्रिकालीन विचरण पर प्रतिबंध की अवधि बढ़ाई गई है।

जिला मजिस्ट्रेट के आदेशानुसार जिले में भारत-पाकिस्तान सीमा से लगते दो किलोमीटर क्षेत्रा में रहने वाले निवासियों एवं उस क्षेत्रा में प्रवेश व विचरण करने वाले निवासियों को निर्देशित किया गया है कि इस क्षेत्रा के समस्त क्षेत्रा जिसमें तहसील पूगल, खाजूवाला एवं कोलायत के ग्राम बल्लर, गुलामअलीवाला, सियासर चौगान, बेरियांवाली, करमवाला, गज्जेवाला, रणजीतपुरा, सांचू, अन्नेवाला, कबरेवाला, भूरासर व मगनवाला में रात्रि 7 बजे से प्रातः 6 बजे तक बिना वैध अनुमति के गमनागमन, विचरण व अन्य गतिविधियां पूर्ण रूप से प्रतिबंधित रहेंगी।

इस क्षेत्रा में आवश्यक कार्यों हेतु वैध अनुमति समीपस्थ बीएसएफ व बीओपी से प्राप्त की जा सकेगी। इसका उल्लंघन करने वालों के विरूद्ध भारतीय दंड संहिता व प्रक्रिया के प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही की जाएगी।

आदेशानुसार जिले के बज्जू, पूगल, खाजूवाला व छतरगढ़ पुलिस थाना क्षेत्रा में स्थित पीसीओ के माध्यम से किए जाने वाले अन्तर्राष्ट्रीय कॉलों के लिए पीसीओ संचालक द्वारा एक पृथक से रजिस्टर संधारित किया जाए, जिसमें प्रत्येक अन्तर्राष्ट्रीय कॉल का पूर्ण विवरण इन्द्राज किया जाए। बूथ संचालक बूथ से कोड संख्या 0092 (पाकिस्तान का टेलीफोन कोड नम्बर) पर किसी भी व्यक्ति का वार्ता नहीं करवाएंगे।

प्रति सप्ताह सम्बंधित तहसीलदारों व थानाप्रभारियों को इसकी सूचना देंगे तथा संदिग्ध व्यक्तियों द्वारा टेलिफोन करने पर इसकी सूचना निकट पुलिस थाना या पुलिस अधीक्षक को देंगे। रजिस्टर की जांच के लिए विभिन्न अधिकारियों को अधिकृत किया गया है। सीमावर्ती क्षेत्रों में समस्त मोबाईल कंपनियों द्वारा स्थापित कार्यालयों, अधिकृत दुकानों, काउण्टरों पर नई सिम विक्रय करने से पूर्व उपयोगकर्ता से उसकी पूर्ण पहचान के प्रमाण जैसे उपभोक्ता आवेदन पत्रा, फोटो, राशन कार्ड, आधार कार्ड, मतदाता कार्ड, बिजली पानी के बिल की प्रति आदि की हस्ताक्षर युक्त कॉपी आवश्यक रूप से लेकर मूल पत्रों से मिलान किया जाए।

आदेशानुसार उपभोक्ता के सत्यापन के पश्चात ही सिम एक्टिवेट की जाए तथा सिम प्रदाता इस सम्बंध में एक रजिस्टर संधारित करें जिसमें जारी की गई सिम व उपयोगकर्ता के सम्बंध में समस्त जानकारी दर्ज की जाए। सिम प्रदाता कंपनी को संदिग्ध आवेदक या उसके द्वारा पहचान पत्रों के जाली होने की स्थिति में क्षेत्रा के थानाधिकारी को अनिवार्य सूचित करना होगा। Bikaner News

आदेशानुसार जिले के किसी भी क्षेत्रा से जहां पाकिस्तान लोकल सिम से पाकिस्तानी नेटवर्क के जरिए सम्पर्क स्थापित किया जा सकता है, में किसी भी व्यक्ति या संस्था को पाकिस्तान लोकल सिम के उपयोग की अनुमति नहीं दी जाएगी। जिले की पाकिस्तान से सटी सीमा के समीप की कृषि भूमि का आवंटन विभिन्न व्यक्तियों को किया गया है जिनके द्वारा वर्ष भर कृषि कार्य कर अतिरिक्त जिप्सम खनन व लघु व्यवसाय का सुचारू रूप से चलाने के लिए ठेके पर देश के विभिन्न प्रदेशों के कामगारों से कार्य करवाए जा रहे हैं।

इन स्थानों पर काम करने वाले कामगारों की पहचान सुनिश्चित करने के लिए सीमा सुरक्षा बल को अवगत करवाना आवश्यक है। ऐसे सभी व्यक्ति अपने मूल निवास प्रमाण पत्रा की प्रति, पुलिस से करवाए गए चरित्रा सत्यापन, पहचान पत्रा आदि की प्रति समीपस्थ बीएसएफ, बीओपी व सम्बंधित पुलिस थानों में अनिवार्यतः जमा करवाएं तथा कार्य के दौरान ऐसे व्यक्तियों को अपने पहचान पत्रा साथ रखना अनिवार्य होगा। आदेश की अवहेलना करने पर सम्बंधित व्यक्ति को भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत एक माह का साधारण कारावास व 200 रूपए का जुर्माना किया जाएगा।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय के प्रेस सलाहाकार ने किया अवलोकन – Bikaner News

राजस्थान के मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय के प्रेस सलाहाकार प्रभात गोस्वामी ने आगामी विधानसभा चुनाव के मददेनजर सूचना और जनसम्पर्क कार्यालय में बनाए गए एमसीएमसी व मीडिया प्रकोष्ठ का मंगलवार को अवलोकन किया। गोस्वामी ने जिला स्तरीय विज्ञापन अधिप्रमाणन समिति द्वारा की जा रही गतिविधियों की जानकारी ली। Bikaner News

गोस्वामी ने बताया कि आगामी विधान सभा चुनाव के मददेनजर भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार इन प्रकोष्ठों का गठन किया गया है। चुनाव प्रत्याशियों द्वारा चुनाव प्रचार के दौरान किए जा रहे खर्चे पर पैनी नजर बनाए रखने तथा आदर्श आचार संहिता की अनुपालना सुनिश्चित करवाने में इन प्रकोष्ठों का विशेष योगदान रहेगा। निष्पक्ष तथा पारदर्शी चुनाव सम्पन्न कराने के लिए मीडिया प्रकोष्ठ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर लगातार नजर बनाए हुए है। Bikaner News

पेड न्यूज के प्रकरण उजागर कर आम मतदाताओं में चुनाव प्रक्रिया की निष्पक्षता स्थापित करने के लिए इनका कार्य अहम है। गोस्वामी ने पेड न्यूज की पहचान के तरीके भी स्पष्ट किए। इस अवसर सूचना एवं जनसम्पर्क उपनिदेशक विकास हर्ष, सहायक लेखाधिकारी हेमंत व्यास सहित प्रकोष्ठ में नियुक्त सदस्य उपस्थित रहे।

सोशल मीडिया व्हाट्सएप ग्रुप मन की बात – Bikaner News

बीकानेर सोशल मीडिया व्हाट्सएप ग्रुप मन की बात ग्रुप के सदस्यों ने आनंद आश्रम में बच्चों के साथ केक काटकर फुलझड़ियां छोड़ के दिवाली मनाई मन की बात सदस्य प्रदीप चौहान दिनेश गुप्ता अमित पुरोहित सुरेश यादव संजना गोयल विजय कुमार अग्रवाल ओम प्रकाश पुरी धर्मेंद्र अग्रवाल पुष्पा अग्रवाल अनिल बंसल महेश अग्रवाल नीतू अग्रवाल संजीव गोयल शरद गोयल सभी सदस्यों ने बच्चों के साथ पटाखे जलाकर खुशियां मनाई काफी समय बच्चों के साथ बिताया नया बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना की।

जिला निर्वाचन अधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने किया ‘मतदाता जागरुकता’ स्टीकर्स-पेम्पलेट्स का विमोचन

मतदाता जागरुकता अभियान के तहत शहर की तीन स्वयंसेवी संस्थाओं द्वारा प्रकाशित करवाए गए स्टीकर्स एवं पेम्पलेट्स का विमोचन मंगलवार को जिला निर्वाचन अधिकारी डाॅ. एन. के. गुप्ता तथा पुलिस अधीक्षक सवाईसिंह गोदारा ने किया। Bikaner News

अखिल भारतीय श्री महर्षि गौतम शैक्षणिक एवं पारमार्थिक ट्रस्ट, राजेश शर्मा(बच्छ) चेरिटेबल ट्रस्ट तथा गौतम सेवा ट्रस्ट द्वारा प्रकाशित प्रचार सामग्री के विमोचन कार्यक्रम के दौरान डाॅ. गुप्ता ने कहा कि मतदाता जागरुकता अभियान से विभिन्न स्वयंसेवी संस्थाओं का जुड़ना सराहनीय है। ‘लोकतंत्र के उत्सव’ में शत-प्रतिशत भागीदारी की परिकल्पना को साकार करने के लिए सामूहिक प्रयास करने होंगे।

जिला निर्वाचन कार्यालय द्वारा ‘स्वीप’ के तहत अलग-अलग कार्यक्रमों के माध्यम से मतदाता जागरुकता के संदेश दिए गए हैं। विधानसभा चुनावों तक ऐसे कार्यक्रम सतत रूप से आयोजित होंगे, जिससे प्रत्येक मतदाता तक यह यह बात पहुंचाई जा सके।

पुलिस अधीक्षक ने कहा कि प्रत्येक जागरुक मतदाता को मताधिकार के उपयोग के साथ, दूसरों को इसके लिए प्रेरित करने का संकल्प लेना होगा। लगातार होने वाले कार्यक्रमों से आम मतदाता तक एक संदेश पहुंचेगा तथा वह मतदान केन्द्र तक पहुंच सकेगा। संस्थाओं की ओर से हरिगोपाल उपाध्याय ने बताया कि संस्था सामाजिक सरोकारों के विभिन्न कार्य करती है। मतदाता जागरुकता अभियान से जुड़ना संस्था के लिए सुखद अनुभव है। उन्होंने बताया कि संस्था द्वारा एक हजार बैनर तथा दस हजार स्टीकर-पेम्पलेट्स प्रकाशित करवाए गए हैं।

इस दौरान उप जिला निर्वाचन अधिकारी ए. एच. गौरी, अतिरिक्त कलक्टर (नगर) शैलेन्द्र देवड़ा, उपखण्ड अधिकारी मोनिका बलारा, स्वीप के सहप्रभारी राजेन्द्र जोशी, ओमप्रकाश जोशी, शिवदयाल बच्छ, रामेश्वर पाणेचा, भंवरलाल सांखी, पुखराज उपाध्याय, शिवराज पंचारिया, महादेव उपाध्याय, दिलीप गोदारा, गोपाल जोशी तथा भंवर सारण मौजूद थे।

घर-घर जलाए ‘मतदान के दीपक’

‘द अटेंशन ग्रुप’ द्वारा मतदाता जागरुकता कार्यक्रम की श्रृंखला में दूसरे दिन संस्था सदस्यों के घरों के आगे ‘मतदान के दीपक’ जलाए गए। दीपावली के अवसर पर पारम्परिक रूप से होने वाले दीपोत्सव के साथ मतदान की रंगोली सजाते हुए दीप प्रज्ज्वलित किए गए। इस दौरान हस्ताक्षर अभियान भी चलाया गया। ग्रुप के स्वरूपसिंह ने बताया कि इस श्रृंखला में मुरलीधर व्यास नगर, भाट्टोलाई, साले की होली, आचार्य चैक सहित विभिन्न स्थानों पर ‘मतदान के दीपक’ जलाए गए तथा आमजन को विधानसभा चुनावों में अधिक से अधिक भागीदारी का आह्वान किया गया।

इस दौरान सवाईसिंह रंगा, हर्षित रंगा, पारूल आचार्य, शुभम् रंगा, राजीव आचार्य, सुरभि रंगा, शिवकुमार पुरोहित, श्रीधर जोशी तथा नवीन किराड़ू आदि मौजूद रहे।