भाजपा के सारे वादे हुए खोखले साबित : डॉ. कल्ला
OmExpress News / Bikaner / राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष राज्य के पूर्व केबिनेट मंत्री डॉ. बुलाकीदास कल्ला ने कहा कि केन्द्र व राज्य की भाजपा सरकार के सारे वादे खोखले साबित हुए हैं। जनता भाजपा को चुनाव में जरूर सबक सिखायेगी। डॉ कल्ला शनिवार को शहर कांग्रेस कार्यालय में अन्य पिछडा वर्ग प्रकोष्ठ (ओबीसी) की बैठक को संबोधित कर रहे थे। Bikaner News
उन्होंने कहा कि देश में अच्छे दिन आये या नहीं इसकी समीक्षा तो देश की जनता करेगी मगर कांग्रेस सत्ता में आएगी तब देश में सच्चे दिन जरूर लाएगी। डॉ: कल्ला ने कहा कि कांग्रेस जो वादा जनता से करेगी पूरा करेगी। पार्टी जो बोलेगी वा करेगी भी। देश में सच्चे दिन लाने के लिये राहुल गांधी के हाथ मजबूत करें। डॉ. कल्ला ने कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी की 10 अक्टूबर की प्रस्तावित बीकानेर यात्रा के दौरान अधिक से अधिक संख्या में मेडिकल कॉलेज मैदान में होने वाली सभा में शामिल होने का आव्हान किया। उन्होंने बताया कि राहुल गांधी 10 अक्टूबर को Bikaner News
उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ऐसे शौभाग्यशाली परिवार से हैं जिनकी तीन पीढियों ने देश की सेवा के लिये जेल में भी रहना मंजूर किया। डॉ: कल्ला ने बताया कि मोतीलाल नेहरू, जवाहर लाल नेहरू तथा इंदिरा गांधी ने देश की बेहतरी लिये अपने ऊपर आई हर बाधा को झेला। बैठक में शहर कांग्रेस अध्यक्ष यशपाल गहलोत सहित ओबीसी प्रकोष्ठ के अनेक पदाधिकारी व कार्यकर्ता उपस्थित थे।
मेडिकल कैंप भी लगाये ओबीसी प्रकोष्ठ
पूर्व केबिनेट मंत्री डॉ. बुलाकीदास कल्ला ने कांग्रेस ओबीसी प्रकोष्ठ दवारा जनहित के लिये लगाये गए शिविरों की सराहना की है। शनिवार को शहर कांग्रेस कार्यालय में ओबीसी प्रकोष्ठ की बैठक को संबोधित करते हुए डॉ कल्ला ने कहा कि राज्य में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद ओबीसी प्रकोष्ठ को लोगों के भले के लिये मेडिकल शिविरों के आयोजन की भी जिममेवारी दी जाएगी। उन्होंने कहा कि लोग प्रारंभिक दिनों में बीमारी का इलाज कराते नहीं है बाद में बिमारी बढ जाती है, कई बार लाइलाज हो जाती है। Bikaner News
ऐसे में ओबीसी प्रकोष्ठ मेडिकल शिविर आयोजित करेगा तो लोग सहजता से अपना इलाज व स्वास्थ की जांच करा सकेंगे। डॉ: कल्ला ने कहा कि शहर कांग्रेस का ओबीसी प्रकोष्ठ अन्य पिछडे वर्ग की समस्याओं के समाधान के लिये हमेशा तैयार रहता है। डॉ कल्ला ने कहा कि उन्हें इस बात की अधिक खुशी है कि ओबीसी प्रकोष्ठ ने इस बार वार्ड वाइज शिविर लगाकर विधवा व बुजुर्ग लोगों की पेंशन बनवाने सहित श्रम विभाग से श्रमिक डायरी बनवाने जैसे अच्छे कार्य किए हैं।
उन्होंने कहा कि वे खुद कई शिविरों में गए ओबीसी प्रकोष्ठ दवारा किए गए इन कार्यों का पार्टी को अवश्य लाभ मिलेगा। उन्होने बीकानेर में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी की बीकानेर यात्रा के दौरान उनका जोरदार स्वागत करने का आव्हान किया। बैठक में शहर जिला कांग्रेस के अध्यक्ष यशपाल गहलोत सहित प्रकोष्ठ के पदाधिकारी शामिल रहे।
आदर्श आचार संहिता लागू – Bikaner News
जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ.एन.के.गुप्ता ने कहा है कि विधान सभा चुनाव 2018 की घोषणा के साथ ही आदर्श आचार संहिता प्रभावी हो गई है। निर्वाचन से जुडे़ अधिकारी आचार संहिता की पालना सुनिश्चित करवावें।
जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि रिटर्निंग अधिकारी अपने-अपने विधान सभा क्षेत्र में कायम मतदान केन्द्रों का भौतिक निरीक्षण कर यह सुनिश्चित करेंगे कि सभी मतदान केन्द्रों पर विद्युत, पेयजल, रैम्प, बैठने की उचित व्यवस्था हो। उन्होंने निर्देश दिए कि मतदान केन्द्रों के लिए प्राप्त डिमांड नोटिस के आधार पर उन्हें तत्काल विद्य़ुत कनेक्शन से जोड़ें। इस कार्य को गंभीरता से लिया जाए। साथ ही जिन स्कूलों में मतदान केन्द्र है,वहां पर सभी आधारभूत सुविधाएं सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए।
डॉ.गुप्ता ने कहा कि जिन मतदान केन्द्रों के हाल ही में नाम बदले गए है,उनके नाम सही करवाए जाएं। जिन मतदाताओं के दोहरे नाम मतदाता सूची में आ गए है,उन्हें हटवाया जाए तथा अन्य अशुद्धियों को भी दुरस्त करवाया जाए।
विज्ञापन ,होर्डिंग हटाने के निर्देश – Bikaner News
जिला निर्वाचन डॉ.एन.के.गुप्ता ने कहा है कि चुनाव घोषणा के साथ ही आदर्ष आचार संहिता प्रभाव में आ गयी है। जिला निर्वाचन अधिकारी ने भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार आदर्ष आचार संहिता प्रभाव के आते ही विभिन्न कार्यवाही शुरू करने के निर्देश दिए है। उन्होंने कहा कि सरकारी/सार्वजनिक कोष से सरकार की उपलब्धियां दर्षाने संबंधी विज्ञापन, होर्डिंग्स, पोस्टर जो लगे हैं उनको तुरन्त हटा दिया जावें। समाचार पत्रों, इलैक्ट्रोनिक मीडिया या अन्य मीडिया के माध्यम से राजकीय कोष से उपलब्धि बाबत् विज्ञापन एवं राजनैतिक प्रवृति के समाचार प्रसारित नहीं किये जाए। Bikaner News
उन्होंने कहा कि राज्य,केन्द्र सरकार,सार्वजनिक उपक्रमों की वेबसाईट से मंत्रियों, राजनैतिक व्यक्तियों अथवा दलों के संदर्भ,फोटो आदि है तो उन्हें तुरन्त हटा लिये जावें। जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि सरकारी,सार्वजनिक भवनों में प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री एवं अन्य राजनैतिक व्यक्तियों (राष्ट्रपति, राज्यपाल, अतीत के विख्यात ऐतिहासिक पुरूषों, कवियों एवं राष्ट्रीय नेताओं को छोड़कर) के फोटोग्राफ नहीं लगाये जा सकते और यदि लगे हुए हैं तो उनको तुरन्त हटा लिया जावें।
उन्होंने नगर निगम, नगर पालिका, पंचायतों या अन्य स्थानीय निकायो की ऐसी वैधानिक बैठ़के जो टाली नहीं जा सकती इस शर्त के अधीन की जा सकती है कि ऐसी बैठ़को में कोई नया पॉलिसी निर्णय या घोषणाएॅ निर्वाचन अवधि तक नहीं की जायेगी। Bikaner News
उन्होंने कहा कि सांसद निधि कोष,विधायक निधि कोष के फण्ड की किसी भी प्रकार की नई फ्रेश रीलीज नहीं होगी। यदि कार्यादेश जारी भी हो चुका है तो भी कोई कार्य शुरू नहीं किया जायेगा। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 127(ए) के उपबंधित प्रावधानों के अनुसार ही निर्वाचन पम्पलेटों, पोस्टरों इत्यादि का मुद्रण व प्रकाशन किया जा सकेगा।
सांसद,विधायक कोटे से विभिन्न वाटर टैंकर, एम्बुलेन्स इत्यादि पर लिखे हुए सांसद,विधायक के नामों को विधानसभा चुनाव संपन्न होने तक कवर करवाया जाना सुनिश्चित करें। संबंधित कार्यालयध्यक्ष,विभागाध्यक्ष राजकीय कार्यालयों में राजनैतिक व्यक्तियों के फोटो,तस्वीरें,पोस्टर,बैनर को हटा जाए।
उन्होंने कहा कि संबंधित कार्यालयध्यक्ष, आयुक्त, नगर निगम, अधिशाषी अधिकारी, न0पा0/सचिव, नगर विकास न्यास, विकास अधिकारी समस्त/ग्राम विकास अधिकारी समस्त,उपनिदेशक, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग ऐसी राजकीय योजनाओं के पोस्टर,होर्डिंग्स एवं बैनर इत्यादि हटवायें जिन पर किन्हीं राजनैतिक व्यक्तियों व पदाधिकारियों के फोटो हैं।
कन्ट्रोल रूम की स्थापना-डॉ.गुप्ता ने बताया कि जिला मुख्यालय पर विधान सभा चुनाव हेतु नियंणत्र कक्ष स्थापित किया गया है। जिसका नम्बर 0151-2226031 है। यह 24 घन्टे कार्यरत रहेगा। जिसमें कोई भी व्यक्ति चुनाव से संबंधित शिकायत नोट करवा सकेगा। Bikaner News
सरकारी वाहनांे के उपयोग पर प्रतिबंध-जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि आचार संहिता लागू होने के बाद किसी भी राजनैतिक दलों के पदाधिकारियों,अध्यक्षों,सभापति,जिला प्रमुख,प्रधान तथा महापौर को आवंटित तुरन्त प्रभाव से अधिग्रहित किए जाए। उन्होंने संबंधित सभी अधिकारियों को निर्देश दिए कि अधिग्रहित वाहनों को तत्काल जिला कलक्टर पूल में भिजवाना सुनिश्चित करते हुए आचार संहिता की पाहना करवाए।
मुख्य चुनाव अधिकारी ने वीसी के माध्यम से दिए दिशा-निर्देश-मुख्य निर्वाचन अधिकारी आनन्द कुमार ने शनिवार को शासन सचिवालय से वीडी कॉन्फ्रेसिंग के माध्यम से राज्य में विधान सभा चु नाव 2018 के दौरान चुनाव संबंधी नियमों की पालना करने के निर्देश दिए। उन्होंने आदर्श आचार संहिता की शत-प्रतिशित पालना करवाने पर जोर दिया। वीसी में रैंज महानिरीक्षक पुलिस दिनेश एम.एन.जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ.एन.के.गुप्ता,पुलिस अधीक्षक सवाई सिंह गोदारा,अतिरिक्त जिला निर्वाचन अधिकारी ए.एच.गौरी,अतिरिक्त जिला कलक्टर नगर शैलेन्द्र देवड़ा सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।
विधान सभा चुनाव 2018 के मध्ये नजर धारा 144 लागू – Bikaner News
जिला निर्वाचन अधिकारी व जिला मजिस्टेªट डॉ.एन.के.गुप्ता ने शनिवार को जिले में विधान सभा चुनाव 2018 के मध्य नजर दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत प्रदत शक्तियों का उपयोग करते हुए आदेश जारी किए है। यह आदेश 13 दिसम्बर 2018 तक प्रभावी रहेंगे।
आदेश में बताया गया कि विधान सभा चुनाव 2018 के दौरान कोई व्यक्ति, राजनीति पार्टी, संस्था बिना वैध अनुमति के जुलूस,सभा, रैली एवं सार्वजनिक सभा नहीं कर सकेगा,नाही ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग कर सकेगा। प्रत्येक सभा, जुलूस एवं सार्वजनिक सभा की अनुमति आदर्श आचार संहिता एवं निर्वाचन आयोग भारत सरकार के निर्देशों की पालना के तहत होगी।
आदेश में बताया गया कि कोई भी व्यक्ति, व्यक्तिगत रूप से अथवा सामूहिक रूप से किसी प्रकार का आग्नेय शस्त्र जैसे रिवाल्वर, पिस्तोल, बन्दूक, (बी.एन./एम.एल.गन, राइफल्स,धारदार हथियार जैसे तलवार, फरसा, चाकू, भाला, बरछी, गुप्ती, कटार जैसे किसी धातू के शस़्त्र के रूप में बना हो तथा लाठी आदि सार्वजनिक स्थानों पर धार नहीं कर सकेगा नाही घूमेगा व प्रदर्शन करेगा।
जिले में कोई व्यक्ति अथवा राजनीतिक दल, संस्था किसी जुलूस, सभा एवं सार्वजनिक मीटिंग में ध्वनि विस्तारक यंत्रों (लाउड स्पीकर) का उपयोग सुबह छह बजे से रात दस बजे तक की अवधि में सक्षम अधिकारी की लिखित अनुमति के बाद ही कर सकेगा। रात दस बजे से सुबह छह बजे तक ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेशानुसार वर्जित रहेगा। Bikaner News
जिला मजिस्टेªट ने बताया कि आदर्श आचार संहिता के दौरान निर्वाचन के प्रचार के उद्धेश्य से टेलीफोन,मोबाइल कॉल, डोर टू डोर अभियान, एस.एम.एस., वाट्सएप, सोशल मीडिया सहित प्रचार संबंधी गतिविधि रात दस बजे से सुबह छह बजे तक प्रतिबंधित होगी। कोई व्यक्ति अथवा राजनीतिक दल, संस्था ध्वनि विस्तारक यंत्र (लाउड स्पीकर) किसी भी प्रकार के वाहन पर लगाकर उपयोग में लेने की अनुमति प्राप्त करने के लिए सक्षम अधिकारी को आवेदन करना होगा। आवेदन में वाहन संख्या, उसकी पंजीयन संख्या, वाहन का किस्म आदि का उल्लेख करना होगा। सक्षम अधिकारी की लिखित अनिुमति के पश्चात ही ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग किया जा सकेगा।
आदेश में बताया कि सभा व ध्वनि विस्तारक यंत्रों की अनुमति के लिए सक्षम अधिकारी बीकानेर शहर में अतिरिक्त जिला मजिस्टेªट शहर तथा उप खंड क्षेत्र में संबंधित उप खंड मजिस्टेªट होंगे। जुलूस, रैली के लिए सक्षम अधिकारी पुलिस अधीक्षक बीकानेर द्वारा प्राधिकृत अधिकारी होंगे।
राजुवास में विधिक जागरूकता पर व्याख्यान
स्थाई लोक अदालत की अध्यक्ष डॉ. कमल दŸा ने कहा है कि स्थाई लोक अदालत जन उपयोगी सेवाओं से संबंधित विवादों और मामलों में आम जन को शीघ्र राहत दिलाने का एक प्रमुख जरिया है। न्यायाधीष डॉ. दŸा शनिवार को वेटरनरी विष्वविद्यालय के ए.बी.जी. सभागार में विधिक जागरूकता विषय पर छात्र-छात्राओं को सम्बोधित कर रही थी। उन्होंने कहा कि लोक अदालत आपसी हितों के टकराव से उत्पन्न विवाद को समझाइष से निपटाने का एक सषक्त माध्यम है। इससे वैर-भाव भी खत्म होता है। वर्ष 2015 में स्थाई लोक अदालतों की स्थापना करके जिला स्तरीय कैडर के न्यायाधिपति नियुक्त किए गए। ये जनोपयोगी अदालतें कहलाती हैं। स्थाई लोक अदालत में सादे कागज पर बिना कोर्ट फीस के प्रार्थना-पत्र पेष किया जा सकता है।
दोनों पक्षकारों के बीच राजीनामें का प्रयास किया जाता है। यदि किसी कारणवष राजीनामा नहीं हो पाने पर दोनों पक्षों को सुनकर अंतिम फैसला सुनाया जाता है जो कि दोनों पक्षों के लिए बाध्यकारी होता है। स्थाई लोक अदालत का फैसला अंतिम होता है उसके विरूद्ध कोई अपील नहीं की जा सकती है। न्यायाधिपति डॉ दŸाा ने कहा कि कानून की जानकारी नहीं होना, कानून से बचाव नहीं है अतः वे समय-समय पर पारित कानूनों के बारे में भी पूरी जानकारी रखें। स्थाई लोक अदालत में जन उपयोगी सेवाओं से संबंधित एक करोड़ रूपये तक की राषि के विवादों की सुनवाई की जा सकती है। Bikaner News
उपयोगी जनसेवाओं में सरकारी-गैर सरकारी यात्रियों एवं माल के वहन की यातायात सेवा, कोरियर, दूरसंचार सेवाएं, विद्युत एवं जलापूर्Ÿिा सेवाएं, सार्वजनिक स्वच्छता संबंधी और आवासीय सेवाएं शामिल हैं। राजकीय एवं प्राईवेट चिकित्सा सेवा, जीवन बीमा एवं सामान्य बीमा सेवा, बैंककारी व विŸाीय सेवाएं, एल.पी.जी. सेवाएं भी इसके दायरे में शामिल हैं। शैक्षिक एवं शैक्षणिक संस्थानों, आवास एवं भूसंपदा सेवाओं में न्यूनता के विवादों और मामलों की सुनवाई भी की जाती हैं। प्रारंभ में वेटरनरी कॉलेज के अधिष्ठाता प्रो. त्रिभुवन शर्मा ने स्वागत भाषण किया। कुलसचिव प्रो. हेमन्त दाधीच व्याख्यान में शामिल हुए। प्रो. जे.एस. मेहŸाा ने सभी का आभार जताया।