सोशल मीडया समाचार हेडिंग में रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक पढा जाए
OmExpress News / Bikaner / जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. एन.के.गुप्ता ने बताया कि विधानसभा चुनाव 2018 में राजनीतिक पार्टियों, प्रत्याशियों या उनके समर्थकों द्वारा प्रकाशित करवाए जाने वाले पम्पलेट (पर्चे), पोस्टर, विज्ञापन अथवा हैण्डबिल प्रकाशित या मुद्रित करवाते हुए लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 127 के विभिन्न प्रावधानों की पालना सुनिश्चित करनी होगी। Bikaner News
उन्होंने बताया कि पम्पलेट (पर्चे) और पोस्टर के मुख्य पृष्ठ पर मुद्रक एवं इसके प्रकाशक का नाम और पता अनिवार्य रूप से लिखवाना होगा। कोई भी व्यक्ति किसी निर्वाचन पम्पलेट (पर्चे) अथवा पोस्टर का मुद्रण तब तक नहीं कर अथवा करवा सकेगा जब तक कि प्रकाशक की पहचान की घोषणा उसके द्वारा हस्ताक्षरित तथा दो व्यक्ति जो उन्हें व्यक्तिगत रूप से जानते हो द्वारा सत्यापित न करवाया जावे। सत्यापन के पश्चात मुद्रक को इसकी दो प्रतिलिपि देनी होगी। दस्तावेज के प्रकाशन के पश्चात मुद्रक इसकी एक प्रति तथा घोषणा पत्र की एक प्रति जिला निर्वाचन अधिकारी को प्रस्तुत करेगा। Bikaner News
उल्लंघन पर होगी 6 माह की सजा
डॉ.गुप्ता ने कहा कि कोई व्यक्ति इसका उल्लंघन करता है तो वह 6 महीने का कारावास अथवा 2 हजार रूपए जुर्माना अथवा दोनों से दण्डित होगा। उन्होंने बताया कि इसका मुख्य उद्देश्य यह है कि यदि किसी व्यक्ति द्वारा निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान धर्म, वंश, जाति, समुदाय, भाषा या विरोधी के चरित्र हनन जैसे आधार पर अपील जैसी अवैध सामग्री प्रकाशित करवाई जाती है, तो सम्बन्धित व्यक्तियों के विरूद्ध आवश्यक दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी। साथ ही ये राजनैतिक दलों,अभ्यर्थियों तथा उनके समर्थकों द्वारा निर्वाचन पम्पलेटों (पर्चों), पोस्टरों आदि के मुद्रण और प्रकाशन पर हुए अनाधिकृत व्यय पर रोक लगाने में सहायक होंगे। Bikaner News
तीन दिनों में भेजनी होगी मुद्रित प्रतियां
जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि प्रिंटिंग प्रेसों को मुद्रण सामग्री मुद्रित होने के तीन दिन के भीतर प्रतियां तथा प्रकाशक से प्राप्त घोषणा पत्र भेजना होगा। यदि इन आदेशों का उल्लंघन पाया जाता है तो उस पर कड़ी कार्यवाही की जाएगी तथा प्रिंटिंग प्रेस के लाइसेंस का प्रतिसंहरण भी किया जा सकेगा। जिला मजिस्ट्रेट को प्रतियां प्राप्त होने के बाद इस बात की जांच की जाएगी कि प्रकाशक या प्रिंटर द्वारा सभी आदेशों की अनुपालना की है अथवा नहीं। उन्होंने बताया कि निर्वाचन आयोग ने राजनीति दलों, अभ्यर्थियों और अन्य सम्बन्धित लोगों से इन आदेशों की शत प्रतिशत पालना के निर्देश दिए हैं। Bikaner News
रात 10 बजे से सुबह 06बजे तक सोशल मीडिया पर नहीं किया जा सकेगा प्रचार – Bikaner News
जिला मजिस्ट्रेट एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. एन के गुप्ता ने बताया कि धारा 144 दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत आदर्श आचार संहिता के तहत 13 दिसम्बर 2018 तक चुनाव प्रचार के उद्देश्य से टेलीफोन व मोबाईल के माध्यम से रात 10 बजे से प्रातः 6 बजे तक प्रचार नहीं कर सकेगा। Bikaner News
डॉ. गुप्ता ने बताया कि कोई भी व्यक्ति अथवा राजनैतिक दल तथा चुनाव में भाग लेने वाला प्रत्याशी आचार संहिता की पालना के तहत निर्वाचन के प्रचार के उद्देश्य से टेलीफोन व मोबाईल कॉल से अथवा मोबाईल एसएमएस अथवा वाट्सअप व सोशन मीडिया पर रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक प्रचार सम्बन्धी गतिविधि नहीं कर सकेगा। यदि किसी व्यक्ति,राजनीतिक दल द्वारा ऐसा कृत्य किया गया तो सम्बन्धित के विरूद्ध धारा 144 के तहत कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।
उप निरीक्षक पुलिस प्रतियोगी परीक्षा सम्पन्न – Bikaner News
राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से रविवार को उप निरीक्षक पुलिस प्रतियोगी परीक्षा शान्तिपूर्वक सम्पन्न हो गई। अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) ए.एच.गौरी ने बताया कि उप निरीक्षक पुलिस प्रतियोगी परीक्षा करवाने के लिए शहर में 48 परीक्षा केन्द्र बनाए गए थे। इस परीक्षा के लिए 16 हजार 8 अभ्यर्थी नामांकित थे,जिसमें से पहली पारी में 8 हजार 172 उपस्थित रहे। इसमें 7 हजार 836 अभ्यर्थी अनुपस्थित रहे। उपस्थिति का प्रतिशत 51.05 रहा। गौरी ने बताया कि दूसरी पारी में 8 हजार 168 परीक्षार्थियों ने परीक्षा दी। उपस्थिति का प्रतिशत 51.02 रहा। Bikaner News
प्रत्याशियों को मुद्रण सामग्री के लिए निर्देश – Bikaner News
जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. एन.के.गुप्ता ने बताया कि विधानसभा चुनाव 2018 में राजनीतिक पार्टियों, प्रत्याशियों या उनके समर्थकों द्वारा प्रकाशित करवाए जाने वाले पम्पलेट (पर्चे), पोस्टर, विज्ञापन अथवा हैण्डबिल प्रकाशित या मुद्रित करवाते हुए लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 127 के विभिन्न प्रावधानों की पालना सुनिश्चित करनी होगी। Bikaner News
उन्होंने बताया कि पम्पलेट (पर्चे) और पोस्टर के मुख्य पृष्ठ पर मुद्रक एवं इसके प्रकाशक का नाम और पता अनिवार्य रूप से लिखवाना होगा। कोई भी व्यक्ति किसी निर्वाचन पम्पलेट (पर्चे) अथवा पोस्टर का मुद्रण तब तक नहीं कर अथवा करवा सकेगा जब तक कि प्रकाशक की पहचान की घोषणा उसके द्वारा हस्ताक्षरित तथा दो व्यक्ति जो उन्हें व्यक्तिगत रूप से जानते हो द्वारा सत्यापित न करवाया जावे। सत्यापन के पश्चात मुद्रक को इसकी दो प्रतिलिपि देनी होगी। दस्तावेज के प्रकाशन के पश्चात मुद्रक इसकी एक प्रति तथा घोषणा पत्र की एक प्रति जिला निर्वाचन अधिकारी को प्रस्तुत करेगा।
उल्लंघन पर होगी 6 माह की सजा
डॉ.गुप्ता ने कहा कि कोई व्यक्ति इसका उल्लंघन करता है तो वह 6 महीने का कारावास अथवा 2 हजार रूपए जुर्माना अथवा दोनों से दण्डित होगा। उन्होंने बताया कि इसका मुख्य उद्देश्य यह है कि यदि किसी व्यक्ति द्वारा निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान धर्म, वंश, जाति, समुदाय, भाषा या विरोधी के चरित्र हनन जैसे आधार पर अपील जैसी अवैध सामग्री प्रकाशित करवाई जाती है, तो सम्बन्धित व्यक्तियों के विरूद्ध आवश्यक दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी। साथ ही ये राजनैतिक दलों,अभ्यर्थियों तथा उनके समर्थकों द्वारा निर्वाचन पम्पलेटों (पर्चों), पोस्टरों आदि के मुद्रण और प्रकाशन पर हुए अनाधिकृत व्यय पर रोक लगाने में सहायक होंगे। Bikaner News
तीन दिनों में भेजनी होगी मुद्रित प्रतियां
जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि प्रिंटिंग प्रेसों को मुद्रण सामग्री मुद्रित होने के तीन दिन के भीतर प्रतियां तथा प्रकाशक से प्राप्त घोषणा पत्र भेजना होगा। यदि इन आदेशों का उल्लंघन पाया जाता है तो उस पर कड़ी कार्यवाही की जाएगी तथा प्रिंटिंग प्रेस के लाइसेंस का प्रतिसंहरण भी किया जा सकेगा। जिला मजिस्ट्रेट को प्रतियां प्राप्त होने के बाद इस बात की जांच की जाएगी कि प्रकाशक या प्रिंटर द्वारा सभी आदेशों की अनुपालना की है अथवा नहीं। उन्होंने बताया कि निर्वाचन आयोग ने राजनीति दलों, अभ्यर्थियों और अन्य सम्बन्धित लोगों से इन आदेशों की शत प्रतिशत पालना के निर्देश दिए हैं। Bikaner News
रात 10 बजे से सुबह 10 बजे तक सोशल मीडिया पर नहीं किया जा सकेगा प्रचार
जिला मजिस्ट्रेट एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. एन के गुप्ता ने बताया कि धारा 144 दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत आदर्श आचार संहिता के तहत 13 दिसम्बर 2018 तक चुनाव प्रचार के उद्देश्य से टेलीफोन व मोबाईल के माध्यम से रात 10 बजे से प्रातः 6 बजे तक प्रचार नहीं कर सकेगा। Bikaner News
डॉ. गुप्ता ने बताया कि कोई भी व्यक्ति अथवा राजनैतिक दल तथा चुनाव में भाग लेने वाला प्रत्याशी आचार संहिता की पालना के तहत निर्वाचन के प्रचार के उद्देश्य से टेलीफोन व मोबाईल कॉल से अथवा मोबाईल एसएमएस अथवा वाट्सअप व सोशन मीडिया पर रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक प्रचार सम्बन्धी गतिविधि नहीं कर सकेगा। यदि किसी व्यक्ति,राजनीतिक दल द्वारा ऐसा कृत्य किया गया तो सम्बन्धित के विरूद्ध धारा 144 के तहत कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।
राष्ट्रीय कवि चोपाल में नित कवि-साहित्यकारों जब्बार बिकाणवी, पंडित भंवर व्यास, कवियत्रि सुधा आचार्य का सम्मान
स्वास्थ्य एंव साहित्य संगम राष्ट्रीय कवि चोपाल बीकानेर की 172 वी कड़ी आज रविवार 07.10.2018 को भ्रमण पथ स्थित पंचवटी मंे सम्पन्न हुआ आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रकाशचन्द्र वर्मा तथा विशिष्ट अतिथि संस्था-संरक्षक समाज सेवी कवि नेमीचंद गहलोत व जुगल पुरोहित मंच पर शोभायमान हुऐ… आज के 3 सम्मानित प्रतिभा में जब्बार बीकाणवी का प्रशस्ति पत्र रामेश्वर द्वारकादास बाड़मेरा साधक ने… पं. भवर व्यास का कैलाश टाक ने तथा श्रीमती सुधा आचार्य का श्रीमती कृष्णा वर्मा ने पढा। आज तीनों प्रतिभाओं की विलक्षण कृतियों प्रतिभाओं के सम्मान में प्रशस्ति पत्र, शाॅल तथा उपहार तथा मिठाई के गिफ्ट पैकेट भेंट किए गए। Bikaner News
आज के कार्यक्रम में बताया कि राष्ट्रीय कवि चोपाल के सचिव डाॅ. तुलसीराम मोदी ने बताया कि कार्यक्रम की शुरूआत सरस्वती वन्दना से रामेश्वर द्वारकादास बाड़मेरा ने प्रारम्भ की…, कवि नेमचंद गहलोत ने ‘‘चार दिन रो जीणो जग में’’, शकील ने ‘‘जिस दिन ढलेगी मगरूर जवानी’’, हनुमंत गोड़ ने ‘‘वक्त के सितारों गुरूर बेचकर’’, बी.एल.नवीन. ने ‘‘दुनिया के रख वाले’’ गीत सुनाया, गिरीराज पारिक ने ‘‘मिलावट खोट हमारी से हद सेहद के चोर’’, आकांक्षा मोदी (राय मालाणी) राजगढ ने ‘‘पिता जीवन है सम्बल’’,
गणेश कलवाणी ने जोशीली कविता सुनाई, सिराजुदीन ने ‘‘कसीदा’’, सरदार अली ने ‘‘जिन्दगी को जीता चल’’, इशरार हसन ने ‘‘जिस जमीं पर उसकी इज्जत को हमसे खूं से सीं था’’, संस्था सचिव कवि तुलसीराम मोदी ने ‘‘चांद का रंग पिला क्यों है’’, धर्मेन्द्र ने ‘‘मां से बड़ा ना कोई जगत में’’, शैलेन्द्र ने ‘‘सबसू पैला थाने मनावा’’, राहुल पंवार ने कविता सुनाई, नरेश खत्री ने ‘‘मेरे जीवन में कुछ नया होने की’’,
किशननाथ खरपतवार ने ‘‘ध्यान राख्या अबे वोट फैर आयग्या’’, माजिद ने ‘‘ये जो मेरा कातिल था’’, मोहन वैष्णव ने बेगा आवो साजन जी’’, श्रीमती कृष्णा वर्मा ने ‘‘भारत के हालात हम सब कह रहे देश विकसित हो रहा’’, कैलाश टाक ने ‘‘रोना आता है नादानी पर, फजल मोहम्मद ने ‘‘वक्त बेवक्त की ठोकरों से छलकता’’, महबूब अली ने ‘‘हुसैन नाय ही लग चुका है’’ जुगल पुरोहित ने मां ने नमन किया, पंडित भंवर व्यास ने ‘‘वा रे बिकाणा’’,
कवित्रि श्रीमती सुधा आचार्य ने ‘‘गांवमें रचयो बसयो जीवण’’, जब्बार बिकाणवी ने ‘‘महकती कार की खुश्बु है’’, प्रकाश वर्मा ने ‘‘चलो चले मां सपनो के गाव में’’, सरदार अली पडिहार ने ‘‘मिनखां री माया, रूखा री छाया’’। संचालन बाबुलाल छंगाणी ने किया।