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ब्लैक मनी बिल राज्यसभा में पारित, टैक्स चोरी पर हो सकती है 10 साल की जेल

ब्लैक मनी बिल राज्यसभा में पारित, टैक्स चोरी पर हो सकती है 10 साल की जेल

नई दिल्ली। संसद के बजट सत्र के आखिरी दिन केंद्र सरकार थोड़ी सफलता जरूर लगी है। कांग्रेस के कड़े विरोध के बावजूद बुधवार को राज्यसभा में ब्लैक मनी बिल पारित हो गया है। नए बिल के मुताबिक जो लोग अपनी आय व संपत्ति को छुपाने और विदेशी परिसंपत्तियों के संबंध में टैक्स चोरी में लिप्त पाए जाएंगे उन्हें 10 साल की जेल हो सकती है। इसके अलावा विधेयक में अघोषित विदेशी संपत्ति और आय पर 120 प्रतिशत की दर से कर और जुर्माना भी लगेगा।

राज्यसभा में पारित किए जाने के बाद काला धन बिल को मंजूरी के लिए अब राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के पास भेजा जाएगा। इससे पहले बिल को लोकसभा में पारित किया जा चुका है। वित्त मंत्री अरूण जेटली ने बिल पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए काले धन पर लगाम लगाने की अपनी सरकार की प्रतिबद्धता जताते हुए कहा कि यह विधेयक उसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने कहा कि इसमें विदेशों में रखी अघोषित संपत्ति की घोषणा करने वालों को एक रास्ता प्रदान करने का भी प्रावधान रखा गया है।

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