सूरत (योगेश मिश्रा) कतारगाम क्षेत्र के एक बिल्डर ने शनिवार दोपहर को अपने ऑफिस में ही फांसी लगा ली। घटना को लेकर रियल एस्टेट क्षेत्र में हडक़ंप मच गया है। बिल्डर ने आत्महत्या से पहले लिखे सुसाइड नोट में कर्ज बढऩे से परेशान होने का जिक्र किया है। पुलिस ने आत्महत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरु पुलिस के मुताबिक मृतक बिल्डर का नाम नागजी धामेलिया था। मूलत: भावनगर जिले की उमराला तहसील के पिपरालीगांव तथा यहां कतारगाम आंबा तलावडी की रॉयल पार्क सोसायटी निवासी नागजी धामेलिया सिविल इंजीनियर थे और लंबे समय से वह नेस्ट बिल्डकॉन और पार्थ कंट्रक्शन के नाम से व्यवसाय करते थे। कतारगाम धोलकिया गार्डन के पास पटेल पार्क कॉम्प्लेक्स में उनका ऑफिस है। शनिवार दोपहर ऑफिस बॉय खाना खाने निकला, इसके बाद नागजी ने फांसी लगा ली। दोपहर करीब साढ़े तीन बजे ऑफिस बॉय लौटा तो उसने नागजी को फंदे पर लटका पाया। उसने नागजी के परिजन और आसपास के लोगों को इसकी जानकारी दी। सूचना मिलने पर पुलिस और परिचित लोग मौके पर पहुंचे। जांच के दौरान पुलिस को ड्रॉअर से सुसाइड नोट मिला। पुलिस ने बताया कि सुसाइड नोट में नागजी ने उसके सिर पर काफी कर्ज हो गया है और वह यह बात किसी को नहीं बता सकता, इसलिए आत्महत्या करने का जिक्र किया है। नागजी धामेलिया की आत्महत्या की खबर फैलने के बाद बिल्डर लॉबी में हडक़ंप मच गया है। घटना को लेकर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है।

 

आशादीप स्कूल के मामले मे दोनों अभियुक्तों की अग्रिम जमानत नामंजूर

सूरत। स्कूल संचालक ब्लैकमेल करने के मामले में दायर दोनों अभियुक्तों की अग्रिम जमानत याचिका कोर्ट ने नामंजूर कर दी सरथाणा के आशादीप स्कूल के संचालक ने अल्पेश डोंडा समेत 11 अभियुक्तों के खिलाफ ब्लैकमेल करने का मामला दर्ज करवाया था। आरोप के मुताबिक अभियुक्तों ने एक युवती को स्कूल की शिक्षिका के तौर पर पेश कर उसका फर्जी इंटरव्यू किया, जिसमें युवती ने स्कूल संचालक पर यौन शोषण का आरोप लगाया था। इसके बाद इस वीडियो इंटरव्यू के आधार पर स्कूल संचालक को ब्लैकमेल कर रुपयों की मांग करने लगे। मामले में आरोपित संकेत हीराभाई प्रजापति और मितेश हरीश मेहता ने गिरफ्तारी से बचने के लिए कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दायर की थी। अंतिम सुनवाई के बाद शनिवार को सेशन कोर्ट ने दोनों की याचिकाएं नामंजूर कर दी।

रिक्शा चालक ने शिक्षिका को शादी नहीं करने पर दी जान से मारने की धमकी

सूरत। रांदेर क्षेत्र में एक ऑटो रिक्शा चालक द्वारा एक शिक्षिका को शादी नहीं करने पर जान से मारने की धमकी देने का मामला सामने आया है। रांदेर पुलिस के मुताबिक मोरा भागल प्रिंस पार्क सोसायटी निवासी निजार हुड्डा ने एक तरफा प्रेम में 23 वर्षीय शिक्षिका को जान से मारने की धमकी दी। पिछले चार साल से वह लगातार पीडि़ता का पीछा कर उसे परेशान कर रहा था। शुक्रवार दोपहर पीडि़ता की स्कूल पर पहुंच गया और उसे शादी करने के लिए कहने लगा। पीडि़ता ने मना किया तो हाथ पकड़ कर उससे जबरदस्ती करने की कोशिस की और उसे शादी नहीं करने पर जान से मारने की धमकी दी्र।

वराछा के व्यापारी के कारखाने से 1.20 लाख के हीरे चोरी

सूरत। वराछा भरत नगर इलाके में स्थित एक हीरा कारखाने में घुसे चोर एक लाख 20 हजार के हीरे चुरा कर फरार हो गए। घटना के संबंध में वराछा रोड महावीर सोसायटी निवासी कारखाने के मालिक घनश्याम पोकिया की प्राथमिकी के आधार पर वराछा पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
पुलिस के मुताबिक चोरी भरतनगर-2 के प्लॉट नम्बर 67 में स्थित भरत के कारखाने में हुई। शुक्रवार शाम साढ़े सात बजे के बाद किसी समय चोरों ने मुख्य दरवाजे का ताला तोड़ कर अंदर प्रवेश किया और प्रबंधक के काउन्टर से हीरे चुरा कर फरार हो गए। कारखाने में कोई सीसी टीवी कैमरे नहीं लगे हुए थे।

सूरत मे कोलकाता के कपड़ा व्यापारियों की जमानत याचिका नामंजूर

सूरत। रघुनंदन मार्केट के कपड़ा व्यापारी से लाखों रुपए की धोखाधड़ी करने के आरोप में गिरफ्तार कोलकाता के दोनों कपड़ा व्यापारियों की नियमित जमानत याचिका सेशन कोर्ट ने नामंजूर कर दी।
कोलकाता निवासी प्रदीप अग्रवाल और गोपाल चंदगोथिया तथा दलाल और पांच अन्य व्यापारियों के खिलाफ रघुनंदन मार्केट में दिव्या इम्पैक्स के नाम से व्यापार करने वाले हेमंत कन्हैयालाल बांगड ने सलाबतपुरा थाने में शिकायत दर्ज करवाई थी। आरोप के मुताबिक अभियुक्त कपड़ा व्यापारी प्रदीप अग्रवाल ने 16.90 लाख और गोपाल चंदगोथिया ने 11.22 लाख रुपए का माल दलाल शिवकुमार अग्रवाल के जरिए उधार में खरीदा था। इसके अलावा अन्य पांच व्यापारियों ने भी 51 लाख रुपए का माल उधार में खरीदा। जब पैमेंट चुकाने की बारी आई तो सभी मुकर गए। हेमंत बांगड़ की शिकायत पर सलाबतपुरा पुलिस ने धोखाधड़ी का मामला दर्ज कर अभियुक्त प्रदीप अग्रवाल और गोपाल चंदगोथिया को गिरफ्तार कर लिया था, तब से दोनों न्यायिक हिरासत में कैद हैं। दोनों ने नियमित जमानत के लिए कोर्ट में याचिका दायर की थी। याचिका पर सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से अधिवक्ता निमेष दलाल ने शपथ पत्र पेश किया, वहीं लोकअभियोजक एस.आई.घासुरा ने दलीलें पेश की। अंतिम सुनवाई के बाद कोर्ट ने दोनों की याचिकाएं नामंजूर कर दी।

ट्रक में बीस लाख रुपए के कपड़े थे, जिनका जीएसटी बिल नहीं था, विभाग ने पकडा पचास हजार की कर चोरी

सूरत। जीएसटी विभाग ने शुक्रवार को कड़ोदरा के समीप से गुजर रही ट्रक को रोककर बिना इ-वे बिल के माल ले जाने वाले वाहन से पचास हजार रुपए की जीएसटी चोरी पकड़़ी। जीएसटी विभाग के सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार स्टेट जीएसटी विभाग की पेट्रोलिंग वैन ने कड़ोदरा के पास हाइ-वे से गुजर रहे एक ट्रक को रोककर जांच की। ट्रक में बीस लाख रुपए के कपड़े थे, जिनका जीएसटी बिल नहीं था। अधिकारियों ने पचास हजार रूपए वसूले।(PB)