बीकानेर एसबीआई बीकानेर अंचल के उप महाप्रबन्धक बिपन गुप्ता ने सभी चूककर्ता ऋणियों बैंक अधिकारियों तथा कर्मचारियों को दिनांक 14 जुलाई 2018 को न्यायालय परिसर में होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत में अधिक से अधिक ऋणियों को जोडऩे का आह्वान आज पब्लिक पार्क स्थित प्रशासनिक कार्यालय में किया। बिपन गुप्ता ने सभी अधिकारियों तथा कर्मचारियों को निर्देश दिया कि वे अधिक से अधिक चूककर्ता ऋणियों के खातों का समझौते के द्वारा निपटान करने में सहयोग करें। इस अवसर पर सहायक महाप्रबन्धक (प्रथम) हरीश राजपाल, सहायक महाप्रबन्धक (वसूली) अनिल सहाय, सहायक महाप्र्रबन्धक (रासमैक) बी.डी. लोहिया, सहायक महाप्रबन्धक (द्वितीय) डी.एस. आसवानी भी उपस्थित थे। बिपन गुप्ता ने बताया कि बैंक द्वारा इस लोक अदालत में चूक-कर्ता ऋणियों को मूल राशि एवं ब्याज में आकर्षक छूट प्रदान करके नियमानुसार समझौता किया जा सकता है।
इस लोक अदालत में रोड़ा एक्ट के अन्तर्गत जिन किसान भाईयों पर कानूनी कार्यवाही हो रही है वे भी छूट का लाभ उठाकर समझौता कर सकते है। ऋणी बैंक के साथ समझौते के अनुसार संबंधित बैंक में राशि जमा कराके नो-ड्यूज प्रमाण पत्र प्राप्त कर सकते है तथा ब्लैक लिस्ट होने से बच सकते है। इसके साथ ही साथ अदालती कार्यवाही से छुटकारा भी प्राप्त कर सकते है तथा पुन: ऋण लेने के पात्र भी बन सकते है। सहायक महाप्रबन्धक (वसूली) अनिल सहाय ने बताया कि इस लोक अदालत में प्री-लिटीगेशन तथा जिन चूक-कर्ताओं के विरूद्ध बैंक ने वाद दायर कर रखे है, वे भी इस लोक अदालत के माध्यम से समझौता करके आकर्षक छूट का लाभ उठा सकते है।
बैंक विभिन्न खातों में खाते की स्थिति के अनुसार आकर्षक छूट प्रदान कर लोक अदालत में ऋण समझौता कर सकती है। शिव उप महाप्रबन्धक बिपन गुप्ता ने बताया कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बीकानेर के तत्वावधान मे दिनंाक 14 जुलाई 2018 को प्रात: 10 बजे बीकानेर न्यायालय परिसर के साथ-साथ श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ तथा चूरू जिले के सभी तहसील मुख्यालयों पर स्थित न्यायालय परिसर में भी विवादों के निस्तारण हेतु राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जायेगा।