अहमदाबाद । टैक्स की चोरी रोकने के लिए इंकम टैक्स डिपार्टमेंट यानी आयकर विभाग ने पैन कार्ड के नियमों में कुछ जरूरी बदलाव कर दिये हैं। नए नियम अगले महीने की 5 तारीख से प्रभावी हो जाएंगे। नए नियम उन सभी व्यापारियों पर लागू है जो एक सालाना ढाई लाख से ज्यादा का बिजनेस करते हैं। एक नोटिफिकेशन जारी कर कहा है कि वैसे सभी व्यापारी जिनका टर्न ओवर सालाना ढाई लाख रुपया है उन सभी के लिए जरुरी है कि वो अगले साल मई 31 से पहले पैन कार्ड के लिए जरूर अप्लाई कर दें। -एक वित्त वर्ष में 2.5 लाख रुपये से अधिक का वित्तीय लेन-देन करने वाली नॉन-इंडिविजुएल एंटिटीज के लिए पैन कार्ड के लिए आवेदन करने को अनिवार्य कर दिया गया है। ऐसी एंटिटीज को वित्त वर्ष की 31 मई तक आवेदन कर देना होगा।
-कोई भी ऐसा व्यक्ति, जो एक वित्त वर्ष में 2.5 लाख रुपये से ज्यादा का ट्रांजेक्शन करने वाली नॉन-इंडिविजुअल एंटिटी का मैनेजिंग डायरेक्टर, डायरेक्टर, पार्टनर, ट्रस्टी, लेखक, फाउंडर, कर्ता, सीईओ, प्रिन्सिपल ऑफिसर या ऑफिस बीयरर है या अन्य किसी भी तरह से ऐसी एंटिटीज की ओर से जिम्मेदार है या फिर इन पदों पर प्रभारी के तौर पर कार्यरत है और तो उसके लिए भी 31 मई 2019 तक पैन के लिए अप्लाई करना जरूरी है। यह भी कहता है कि यदि कोई शख्स मैनेजिंग डायरेक्टर, डायरेक्टर, ट्रस्टी, ऑथर, फाउंडर, कर्ता, चीफ एग्जक्यूटिव ऑफिसर या ऑफिस बियरर है और उसके पास पैन कार्ड नहीं है तो उसे पैन कार्ड के लिए 31 मई 2019 तक जरूर अप्लाई कर देना चाहिए। टैक्स एक्सपर्ट और नानगिया सलाहकार एलएलपी पार्टनर सुरज नानगिया कहते हैं कि रेसिडेंट एंटिटीज के पास पैन होना भी जरूरी है चाहे उनका टर्नओवर या फिर ग्रॉस रिसिप्ट 5 लाख से ऊपर हो या ना हो। इससे इंकम टैक्स डिपार्टमेंट को पैसों के लेनदेन पर नजर रखने में मदद मिलेगी साथ ही साथ इससे टैक्स की चोरी रोकने में भी मदद मिलेगी।
नया नियम उन टैक्स पेयर्स के लिए नहीं है जो ऐसी किसी एंटिटीज से जुड़े नही हैं। एक खास बात यह भी है कि आयकर दाताओं के लिए पैन कार्ड के एप्लिकेशन में अपने पिता का नाम देना अब ऑप्शनल कर दिया गया है। माता-पिता के अलग होने की स्थिति में आवेदन सिर्फ अपनी मां का नाम दे सकते हैं।(PB)