सब इंस्पेक्टर और हेड कांस्टेबल के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के आदेश

जोधपुर v। पुलिस निरीक्षक संजय बोथरा का भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) के जयपुर कार्यालय की कार्यवाही में नाम नहीं है। बासनी थाने से जुड़े मामले में ब्यूरो के पुलिस अधीक्षक-प्रथम, जयपुर ने अपनी लिखित कार्यवाही में उप निरीक्षक गजेंद्र सिंह, हवलदार तेजाराम एवं अन्य के खिलाफ मामला माना है। इस कार्यवाही रिपोर्ट में लिखा गया है कि ‘प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाइप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट दुर्गासिंह राजपुरोहित अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, एस.यू. जोधपुर ने प्रेषित की है।

मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7, 12 भ्रष्टाचार निवारण (संशाधन) अधिनियम 2018 एवं 120 बी भादंसं में वर्णित अभियुक्तगण, 1. गजेंद्रसिंह उप निरीक्षक पुलिस, 2. तेजाराम हेड कान्सटेबल नम्बर 1587 पुलिस थाना बासनी, जोधपुर कमिश्नरेट जोधपुर एवं अन्य के विरूद्ध गठित होना पाया जाता है। अत: अपराध संख्या 105/2019 उपरोक्त धाराओं में दर्ज कर प्रतियां एफ.आई.आर. नियमानुसार कता कर तफ्शीश जारी है।

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उल्लेखनीय है कि जोधपुर जिले की लूणी तहसील के ग्राम धिगाणा के श्रवणराम ने भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की जोधपुर की स्पेशल यूनिट को बासनी थाने के थानाधिकारी संजय बोथरा, उप निरीक्षक गजेंसिंह एवं हवलदार तेजाराम के खिलाफ शिकायत की थी। बाद में ब्यूरो ने उप निरीक्षक गजेंद्रसिंह को 20 हजार रुपए की रिश्वत लेने के आरोप में गिरफ्तार किया था, उस समय बोथरा थाने में नहीं थे। इस कार्यवाही से पूर्व सत्यापन की कार्यवाही भी आरोपी उप निरीक्षक एवं हवलदार पर की गई थी।।