एसीबी व सरकार को राजस्थान हाईकोर्ट से नोटिस
जयपुर। राजस्थान उच्च न्यायालय ने एडवोकेट गोवर्धन सिंह की जनहित याचिका पर एसीबी द्वारा एफआईआर दर्ज नही करने के मामले में राज्य के गृह सचिव और डीजी (एसीबी) को नोटिस जारी कर दो हफ्ते में जवाब मांगा है।
याचिकाकर्ता एडवोकेट गोवर्धन सिंह ने जनहित याचिका में बताया कि एसीबी द्वारा जनता की शिकायतों पर एफआईआर दर्ज नही की जाती है जिससे भ्रष्टाचारियों को संरक्षण मिल रहा है। एसीबी द्वारा सुप्रीम कोर्ट के आदेश क़ी पालना नही की जा रही है।
सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार प्रत्येक शिकायत पर एफआईआर दर्ज करना ज़रूरी है परन्तु यदि किसी मामले में संज्ञेय अपराध बनना नहीं प्रतीत होता हो तो संज्ञेय अपराध बनता है या नहीं इस बात का पता करने के लिए अधिकतम 15 दिन जांच की जा सकती है जबकि जनता की 16278 शिकायतों पर केवल 51 मामलों में ही एसीबी ने एफआईआर दर्ज की है।
इसकी पालना नहीं करने वाले सरकारी अफसर के लिए सुप्रीम कोर्ट का सख्त निर्देश है कि- चीफ जस्टिस प्रदीप नन्द्राजोग और जस्टिस दिनेश चंद्र सोमानी ने एडवोकेट गोवर्धन सिंह की जनहित याचिका पर सुनवाई कर इस मामले में गृह सचिव और डीजी (एसीबी) को नोटिस जारी कर 2 सप्ताह में जवाब पेश करने के आदेश दिए है।