जयपुर । मुख्यमंत्री श्रीमती वसुन्धरा राजे की अध्यक्षता में सोमवार को मुख्यमंत्री कार्यालय में आयोजित राज्य मंत्रिमण्डल की बैठक में राज्य में राजस्थान स्टेट आयुष सोसायटी के गठन का निर्णय लेने के साथ राजस्थान हेरिटेज कन्जर्वेशन बिल-2014 एवं राजस्थान अपार्टमेंट ऑनरशिप विधेयक-2014 आगामी विधानसभा सत्र में पेश करने की स्वीकृति दी गई।
मंत्रिमण्डल बैठक के बाद संसदीय कार्य मंत्री श्री राजेन्द्र राठौड ने मीडियाकर्मियों से बातचीत करते हुए बताया कि राज्य में आयुर्वेद, योग व प्राकृतिक, सिद्घा एवं होम्योपैथी चिकित्सा के अस्पतालों एवं औषधालयों के उन्नयन, स्नातक एवं स्नातकोत्तर शैक्षणिक संस्थानों के विकास, आयुर्वेद, होम्योपैथी, यूनानी रसायनशालाओं के विकास एवं औषधि नियंत्रण के लिये–राजस्थान स्टेट आयुष सोसायटी में आयुर्वेद मंत्री की अध्यक्षता में शाषी परिषद् व प्रमुख शासन सचिव की अध्यक्षता में कार्यकारी समिति का गठन किया जायेगा।
श्री राठौड ने बताया कि राजस्थान हेरिटेज कन्जवैशन बिल, 2014 के अन्तर्गत राज्य के ऐतिहासिक एवं पुरामहत्त्व की विरासत के संरक्षण, नियमन एवं रखरखाव के लिये मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में राज्य विरासत परिषद् का गठन किया जायेगा। परिषद् में तीन मंत्री एवं पुरातत्त्व विशेषज्ञ भी सदस्य होंगे। साथ ही सचिव, नगरीय विकास विभाग की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय विरासत प्राधिकरण का गठन होगा। परिषद् उन सम्पत्तियों को संरक्षित घोषित कर सकती है जो ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। प्राधिकरण द्वारा हेरिटेज सम्पदाओं की सूची व डाटाबैंक तैयार करने के साथ विरासत प्रबंधन एवं बायलॉज प्लान तैयार किया जायेगा। हेरिटेज संरक्षित क्षेत्रों में निर्माण की स्वीकृति भी प्राधिकरण द्वारा दी जायेगी।
संसदीय कार्य मंत्री ने बताया कि अपार्टमेंट ऑनर्स के हितों की रक्षा के लिये राजस्थान अपार्टमेंट ऑनरशिप विधेयक, 2014 के प्रावधानुसार अपार्टमेंट उत्तराधिकार योग्य तथा ट्रांसफरेबल होगा। विकासकर्ता द्वारा लीजशुदा या किरायेनामे की भूमि को अपार्टमेंट ऑनर को सबलीज करना होगा। अपार्टमेंट विकासकर्ता द्वारा सक्षम अधिकारी के समक्ष घोषणा को अनिवार्य किया गया है जिसमें भूमि का पूर्ण विवरण व भवन निर्माण के संबंध में विभिन्न सूचनाओं का समावेश होगा। विकासकर्ता स्वामित्व के दस्तावेज, मानचित्र, निर्माण–अवधि-तथा पेमेन्ट शैड्यूल
के बारे में भी जानकारी देगा। डीड ऑफ अपार्टमेंट का पंजीयन कराना होगा, जिसमें क्षेत्रफल तथा अधिकारों का वर्णन होगा। छः माह की अवधि में अपार्टमेंट ऑनर्स एसोसिएशन बनानी होगी। एसोसिएशन का सोसायटी एक्ट में पंजीयन होगा तथा चुनाव होंगे।
राजकीय सेवा करने वाले पूर्व सैनिकों को पेंशन का लाभ
श्री राठौड ने बताया कि भूतपूर्व सैनिक जो राजकीय सेवा में आ गये हैं, उनके लिए राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1996 में संशोधन कर राज्य सेवा में की गई नौकरी के लिये उन्हें पृथक से पेंशन दी जायेगी। इस प्रकार भूतपूर्व सैनिकों को पेंशन का दोहरा लाभ मिलेगा।
गणगौरी अस्पताल का नाम पं. दीनदयाल उपाध्याय चिकित्सालय
श्री राठौड ने बताया कि राजकीय चिकित्सालय, गणगौरी बाजार, जयपुर का नाम परिवर्तित कर पं. दीनदयाल उपाध्याय राजकीय चिकित्सालय करने का निर्णय लिया गया है।
पांच हजार अन्नपूर्णा भण्डार
संसदीय कार्य मंत्री ने बताया कि राज्य की 5 हजार उचित मूल्य की दुकानों को अन्नपूर्णा भण्डार के रूप में विकसित किया जायेगा। अन्नपूर्णा भण्डार के माध्यम से उपभोक्ताओं को गुणवत्तापूर्ण सामग्री प्राप्त हो, इसके लिए राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित उत्पादकों, थोक विक्रेताओं, मल्टी उत्पाद वितरकों से ब्राण्डेड पैक्ड वस्तुओं का विक्रय होगा। मल्टी उत्पाद विक्रेताओं द्वारा बल्क में सामग्री क्रय की जायेगी। इसमें प्राप्त होने वाला 40 प्रतिशत लाभ दुकानदार को तथा 60 प्रतिशत लाभ उपभोक्ता को प्राप्त होगा। प्रत्येक सामग्री पर एमआरपी अंकित होगी।
प्रधानाचार्य की पदोन्नति में व्याख्याताओं के अवसर बढे
श्री राठौड ने बताया कि राजस्थान शिक्षा सेवा नियम,1970 में संशोधन कर प्रधानाचार्य की पदोन्नति हेतु व्याख्याता संवर्ग तथा प्रधानाध्यापक (माध्यमिक विद्यालय) संवर्ग के 50 ः 50 अनुपात को अब 67 ः 33 प्रतिशत किया जायेगा। व्याख्याता एवं प्रधानाध्यापक के पदों में संख्यात्मक अंतर होने के कारण ऐसा किया गया है। साथ ही प्रधानाचार्य के 5 हजार नये पद भी सृजित होंगे।
राजस्थान शिक्षा अधीनस्थ सेवा नियम, 1971 में वाणिज्य, चित्रकला, संगीत एवं कृषि आदि विषयों में स्नातक तथा बीएड डिग्रीधारक तृतीय श्रेणी अध्यापकों को पदोन्नति के अवसर प्रदान करने के लिये वरिष्ठ अध्यापक (सामान्य) का पद सृजित किया जायेगा, जिसे शत-प्रतिशत पदोन्नति से ही भरा जायेगा। इससे इन विषयों के 9 हजार शिक्षकों को पदोन्नति का अवसर मिलेगा।
वरिष्ठ अध्यापक (विशेष शिक्षा) के पद सृजित
संसदीय कार्य मंत्री ने बताया कि डिसएबल्ड बच्चों की शिक्षा के लिये राजस्थान शिक्षा अधीनस्थ सेवा नियम,1971 में संशोधन कर 485 वरिष्ठ अध्यापक (विशेष शिक्षा) के पदों के सृजन का निर्णय लिया गया है। यह पद 50 प्रतिशत पदोन्नति एवं 50 प्रतिशत सीधी भर्ती से भरे जायेंगेश्री राठौड ने बताया कि राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय अधिनियम,2002 की धारा 9 व 10 में संशोधन कर कुलाधिपति को निरीक्षण, शिक्षण, परीक्षा आदि में जांच करवाने के अधिकार दिये गये हैं। इसी तरह धारा 24 के अन्तर्गत कुलपति की सेवा अवधि 5 वर्ष या 70 वर्ष की उम्र तक जो भी कम हो करने का निर्णय लिया गया है। इसी तरह महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय उदयपुर अधिनियम, 2000 में संशोधन कर विश्वविद्यालय के भौगोलिक कार्य क्षेत्र में स्थापित कृषि महाविद्यालयों को इस विश्वविद्यालय से सम्बद्घ करने का प्रावधान किया गया है।
सेज में स्टेट अप्रूवल कमेटी का गठन
संसदीय कार्य मंत्री ने बताया कि राज्य में विशेष आर्थिक जोन (सेज) स्थापित करने के लिये मंत्रिमण्डल ने विशेष आर्थिक जोन बिल, 2015 लाने की स्वीकृति प्रदान की है। विशेष आर्थिक जोन के कार्य को प्रभावी बनाने के लिये मुख्य सचिव की अध्यक्षता में स्टेट एप्रूवल कमेटी का गठन होगा। एकल खिडकी योजना के अन्तर्गत विकास आयुक्त को सेज के मास्टर प्लान, बिल्डिंग कैम्पस के अनुमोदन के साथ श्रम आयुक्त की शक्तियां तथा वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करने की शक्तियां दी गई है। विशेष आर्थिक जोन में वैट, स्टॉम्प ड्यूटी व विद्युत शुल्क में शत-प्रतिशत छूट दी जायेगी। डवलपर को लैण्ड सीलिंग से मुक्ति तथा आवश्यकता होने पर भूमि अवाप्ति, भू-रूपान्तरण, आधारभूत सुविधाएं तथा यूटिलिटी सर्विसेज राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध करवाई जायेगी।
सहायता राशि में वृद्घि
श्री राठौड ने बताया कि भारतीय दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 357-ए के प्रावधानुसार पीडित प्रतिकर स्कीम, 2011 में संशोधन किया गया है। जिसके अनुसार बलात्कार से पीडित नाबालिग व बालिग महिला को 2 लाख रुपये की जगह 5 लाख रुपये की सहायता दी जायेगी। इसके अलावा पोक्सो एक्ट के तहत पीडिता को एक लाख रुपये से लेकर 5 लाख रुपये तक की सहायता का प्रावधान किया गया है। तेजाब हमले की पीडिता को अब एक लाख रुपये की जगह 3 लाख रुपये की सहायता दी जायेगी। यह भुगतान 15 दिन में किये जाने का प्रावधान किया गया है।
नारकोटिक्स, आरसन एवं एक्सप्लोजिव डिवीजन होगा सक्रिय
संसदीय कार्य मंत्री ने बताया कि उच्च न्यायालय के निर्णय के अनुपालना में राजस्थान विधि विज्ञान सेवा नियम, 1979 में संशोधन कर नारकोटिक्स डिवीजन, आरसन एवं एक्सप्लोजिव डिवीजन को सक्रिय कर आवश्यक पदों के सृजन करने का निर्णय लिया गया है।
राजस्थान न्यायिक सेवा नियम, 2010 के नियम 53 में संशोधन कर वकील कोटे से सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त होने वाले सिविल जज एवं जिला न्यायाधीशों की पेंशन गणना हेतु सेठी कमेटी की सिफारिश के अनुसार सेवानिवृत्ति पश्चात् मिलने वाले–पेंशन–लाभ में क्रमशः 3 वर्ष तथा 7 वर्ष
की प्रेक्टिस के अनुभव का लाभ दिया जायेगा। सहायक लोक अभियोजक द्वितीय श्रेणी के चयन में अब साक्षात्कार के साथ परीक्षा के प्रावधान जोडे गये हैं। 150 नम्बर की लिखित परीक्षा होगी तथा 25 नम्बर का साक्षात्कार होगा।
फल व सब्जी होंगी मण्डी कर से मुक्त
श्री राठौड ने बताया कि फल एवं सब्जी पर मण्डी कर समाप्त कर राजस्थान कृषि विपणन अधिनियम, 1961 की धारा 17 के अन्तर्गत फल एवं सब्जी को मण्डी शुल्क से मुक्त कर दिया गया है। मण्डी समितियां मण्डी परिसर में फल सब्जी विक्रय होने पर यूजर चार्जेज लेंगी। मण्डी के बाहर विक्रय होने पर किसी तरह का यूजर चार्जेज नहीं लिया जायेगा।
राजस्थान वन सेवा अधिनियम, 1962 में संशोधन
संसदीय कार्य मंत्री ने बताया कि राजस्थान वन सेवा अधिनियम, 1962 में संशोधन कर वन अधिकारियों के पदनाम आवश्यकतानुसार परिवर्तित करने तथा भारत सरकार द्वारा दी एन्ट्रेंस एण्ड ट्रेनिंग रूल्स (रिवाइज्ड), 2004 के अस्तित्व में आने से वन अधिकारियों के चयन की पात्रता की शर्तों में संशोधन किया गया है।
जलदाय विभाग के प्रयोगशाला सहायकों को पदोन्नति के अवसर
श्री राठौड ने बताया कि जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग में वरिष्ठ प्रयोगशाला सहायक के पद पर नियुक्त कर्मचारी को पदोन्नति के अवसर प्रदान करने के लिये राजस्थान अभियंता और सम्बद्घ पद सेवा जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी नियम, 1968 तथा राजस्थान अभियांत्रिकी अधीनस्थ सेवा नियम, 1967 में संशोधन किया गया है इसके अन्तर्गत कनिष्ठ रसायनज्ञ के 50 प्रतिशत पद पदोन्नति से एवं 50 प्रतिशत पद सीधी भर्ती से भरे जायेंगे।