।नई दिल्ली,(दिनेश”अधिकारी”)। सुप्रीम कोर्ट ने पीसीआई को 50 मीटर शूटिंग इवेंट के लिए अतिरिक्त प्रतिभागी के रूप में शूटर नरेश कुमार शर्मा के नाम की तुरंत सिफारिश करने का निर्देश दिया था।अंतर्राष्ट्रीय पैरालंपिक समिति ने भारत को सूचित किया कि शूटर नरेश कुमार शर्मा के लिए अतिरिक्त स्लॉट नही दिया जा सकता, जिन्होंने हाल ही में टोक्यो पैरालिंपिक 2020 के लिए अपने गैर-चयन को चुनौती देते हुए सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था।

राष्ट्रीय पैरालंपिक समिति (एनपीसी) को भेजे गए एक ईमेल में कहा गया है कि,एनपीसी इंडिया को योग्यता प्रक्रिया के माध्यम से अर्जित किए गए 10 योग्यता स्लॉट (8 पुरुष और 2 महिला) से सम्मानित और स्वीकार किया गया था। जैसा कि आप जानते हैं कि ये स्लॉट एनपीसी को आवंटित किए गए थे न कि व्यक्तिगत एथलीट को। सभी डब्ल्यूएसपीएस स्लॉट प्रकाशित योग्यता मानदंड के अनुसार आवंटित किए गए हैं और हम कोई अतिरिक्त स्लॉट देने में सक्षम नहीं हैं।

कल, सुप्रीम कोर्ट ने पीसीआई को निर्देश दिया था कि वह तुरंत निशानेबाज नरेश कुमार शर्मा के नाम की सिफारिश टोक्यो पैरालिंपिक में 50 मीटर शूटिंग इवेंट के लिए अतिरिक्त प्रतिभागी के रूप में करे।शर्मा की ओर से तत्काल राहत की मांग करने वाली याचिका दायर किए जाने के बाद ऐसा हुआ।अनुपालन के लिए मामला आज शीर्ष अदालत के समक्ष सूचीबद्ध है।वरिष्ठ अधिवक्ता विकास सिंह सुप्रीम कोर्ट में पांच बार के ओलंपियन का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं।