उद्योगों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग के निर्माण की तिथि को बिना किसी पेनल्टी के 31 मार्च 2021 तक बढा दिया गया है | किसी इकाई को यदि 29 फरवरी 2020 तक अपना उत्पादन चालू करना था और वह इकाई यदि अपना उत्पादन 31 दिसम्बर 2020 तक चालू कर ले और 31 जनवरी 2021 तक शुल्क जमा करवा दे तो लेट फीस पर लगने वाले धारण शुल्क पर 50% की छूट रहेगी ।यदि किसी उद्यमी द्वारा 31 मार्च 2020 तक के नीलामी में प्लोट लिया गया है और 25% आवंटन शुल्क नहीं जमा करवाया है व 75% राशि जो आवंटन पश्चात देनी होती है को 30 सितंबर 2020 तक का समय बढाने पावर क्षेत्रीय प्रबंधक को होगा और यह 7 माह में जो आवंटन हुए है उन्ही भूखंडों पर लागू है ।यदि कोई उद्यमी 31 मार्च 2021 तक लीजडीड करवाता है तो उसको मासिक लगने वाली 500 रूपये की पेनल्टी पूर्णतया माफ़ है । 31 दिसम्बर 2020 तक पंजीकृत करवाए गए दस्तावेजों के आधार पर ट्रांसफर चार्ज 31 जनवरी 2021 तक जमा करवाना होगा ।नीलामी में आवंटित भूखंडों की 11 त्रेमासिक किश्तें 9% ब्याज के साथ कर दी गई है ।सरकार द्वारा जो ये रियायतें दी गई है इससे औद्योगिक विकास के साथ साथ उद्यमियों की रिको से सम्बन्धित समस्याओं का भी तुरंत निवारण हो सकेगा।