बीकानेर 20 अक्टूबर। राजस्थान अनुसूचित जाति जन जाति वित एवम् विकास सहकारी निगम लिमिटेड द्वारा अनुसूचित जाति, जनजाति, सफाई कर्मचारी, अन्य पिछड़ा वर्ग एवम् विशेष योग्यजन वर्ग के व्यक्तियों को निगम कार्यालय से स्वरोजगार हेतु विभिन्न योजनाओं मे ऋण देने हेतु 30 नवम्बर तक आमंत्रित किये गए हैं। ऋण लेने के इच्छुक आवेदक अपनी स्वंय की आईडी के माध्यम से वेब पोर्टल अनुजा निगम (।छन्श्र। छप्ळ।ड) पर स्वंय या ई-मित्र के माध्यम से आॅनलाईन आवेदन कर सकते है।
राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त एवं विकास निगम के अन्तर्गत महिला समृद्धि योजना एवं लघु साख वित्त योजना हेतु 0.60 लाख, लघु व्यवसाय ग्रामीण योजना 0.50 लाख, महिला अधिकारिता योजना एवं लधु व्यवसाय शहरी योजना हेतु 1 लाख, आॅटो रिक्शा सवारी योजना 3 लाख, जीप टैक्सी, शिफ्ट डिजाइर, एक्सेंट,इसी प्रकार के अन्य सभी वाहन हेतु 10 लाख, शिक्षा ऋण (कोर्स अनुसार) हेतु 10 लाख, ईलेक्ट्रिक बैटरी चालक रिक्शा हेतु 1.5 लाख, ट्रैक्टर मय ट्रोली हेतु 7 लाख, 2 लाख तक की योजना हेतु 2 लाख, कृषि आधारित लघु व्यवसाय योजना (सोलर लाईट एवं कृषि कार्य) हेतु 5 लाख एवं बकरी पालन हेतु 0.20 लाख के ऋण हेतु आॅनलाईन आवेदन कर सकते है। इन योजनाओं में प्रार्थी की आय शहरी क्षेत्र में 60,120 एवं ग्रामीण क्षेत्र में 54,300 से तक 10,000 रूपए का अनुदान देय है।
राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम के अन्तर्गत महिला समृद्धि, लघु साख वित्त, महिला किसान, शिल्प समृद्धि, लघु व्यवसाय ग्रामीण योजना हेतु 0.50 लाख, लघु व्यवसाय शहरी योजना हेतु 1 लाख, लघु व्यवसाय योजना 5 लाख, कृषि आधारित लघु व्यवसाय योजना (सोलर लाईट एवं कृषि कार्य) हेतु 5 लाख, जीप टैक्सी, शिफ्ट डिजाइर, एक्सेंट इसी प्रकार के अन्य सभी वाहन हेतु 10 लाख, डेयरी योजना 2 लाख, आॅटो रिक्शा सवारी योजना 3 लाख, ईलेक्ट्रीक बैटरी चालक रिक्शा हेतु 1.5 लाख, ट्रैक्टर मय ट्रोली हेतु 7 लाख एवं बकरी पालन हेतु 0.20 लाख के ऋण हेतु आॅनलाईन आवेदन कर सकते है। इन योजनाओं में प्रार्थी की आय शहरी क्षेत्र में 60,120 एवं ग्रामीण क्षेत्र में 54,300 से 10,000रुपए का अनुदान देय है।

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम के अन्तर्गत आदिवासी महिला समृद्धि सशक्तिकरण योजना हेतु 1 लाख, लघु व्यवसाय शहरी योजना हेतु 1 लाख, लघु व्यवसाय ग्रामीण योजना हेतु 0.50 लाख, लघु व्यवसाय नई योजना 2 लाख, डेयरी योजना 2 लाख, ईलेक्ट्रीक बैटरी चालक रिक्शा हेतु 1.5 लाख, आॅटो रिक्शा सवारी योजना 3 लाख, ट्रैक्टर मय ट्रोली हेतु 7 लाख, जीप टैक्सी/शिफ्ट डिजाइर/एक्सेंट/इसी प्रकार के अन्य सभी वाहन हेतु 10 लाख एवं कृषि आधारित लघु व्यवसाय योजना (सोलर लाईट एवं कृषि कार्य) हेतु 5 लाख के ऋण हेतु आॅनलाईन आवेदन कर सकपते है। उक्त योजनाओं में प्रार्थी की आय शहरी क्षेत्र में 60,120 एवं ग्रामीण क्षेत्र में 54,300/- तक 10,000/- अनुदान देय है।
राष्ट्रीय अन्य पिछड़ा वित्त एवं विकास निगम के अन्तर्गत वार्षिक आय 1.50 लाख तक छोटे व्यवसाय, कारीगर, व्यावसायिक संगठन योजना हेतु 0.80 लाख, न्यू स्वर्णिमा योजना (महिलाओं के लिए) हेतु ऋण 0.80 लाख, लघु वित्त (माइक्रो फाइनेस) योजना हेतु 0.50 लाख, महिला समद्धि योजना (महिलाओं के लिए) हेतु ऋण 0.60 लाख,लघु ऋण व्यक्तिगत योजना हेतु 0.60 लाख के ऋण एवं वार्षिक आय 1.50 लाख से 3 तक छोटे व्यवसाय/ कारीगर/व्यावसायिक संगठन योजना हेतु 1 लाख, न्यू स्वर्णिमा योजना (महिलाओं के लिए) हेतु ऋण 1 लाख, महिला समद्धि योजना (महिलाओं के लिए) हेतु ऋण 0.80 लाख,लघु ऋण व्यक्तिगत योजना हेतु 0.80 लाख के ऋण हेतु आॅनलाईन आवेदन कर सकते है।
राष्ट्रीय विकलांग वित्त एवं विकास निगम के अन्तर्गत ऋण हेतु दिव्यांगजन स्वावलम्बन योजना में आॅनलाईन आवेदन कर सकते है। इस योजना में 50,000/- अनुदान देय है।

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