जयपुर |प्रदेश में चुनाव से वंचित रह रही ग्राम पंचायतों के चुनाव अप्रेल माह के दूसरे सप्ताह में ही होंगे।तय समय पर पंचायत चुनाव होने में आ रही अड़चने अब दूर हो गई हैं. राज्य सरकार को जोधपुर हाई कोर्ट से इस मामले में बड़ी राहत मिल गई है।जोधपुर हाई कोर्ट ने सरकार की ओर से पंचायतों के लिए निकाली गई आरक्षण लॉटरी की व्यवस्था को यथावत रखा है।सरकार की आरक्षण व्यवस्था को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी

याचिकाकर्ताओं ने सरकार की आरक्षण व्यवस्था को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। हाई कोर्ट कहा कि ग्राम पंचायतों के वार्ड पंच, सरपंच, पंचायत समिति सदस्य व जिला परिषद सदस्यों के आरक्षण की लॉटरी 24 जनवरी के सरकार के आदेश के अनुरूप ही रहेंगी। हाईकोर्ट के इस आदेश से राज्य सरकार को बड़ी राहत मिली है। इस मामले में बुधवार को हाई कोर्ट सुनवाई हुई थी याचिकाकर्ताओं ने सरकार की आरक्षण व्यवस्था को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। हाई कोर्ट कहा कि ग्राम पंचायतों के वार्ड पंच, सरपंच, पंचायत समिति सदस्य व जिला परिषद सदस्यों के आरक्षण की लॉटरी 24 जनवरी के सरकार के आदेश के अनुरूप ही रहेंगी. हाईकोर्ट के इस आदेश से राज्य सरकार को बड़ी राहत मिली है।इस मामले में बुधवार को हाई कोर्ट सुनवाई हुई थी.