

उपनिदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग एल.डी. पंवार ने बताया कि जिनके पास स्वयं के नाम से नियमानुसार भूमि का पट्टा जारी हो रखा हो तथा स्वयं का पक्का मकान नहीं है, उन्हें तीन किश्तो में मकान निर्माण हेतु अनुदान सहायता राशि 70000 रूपये दिया जायेगा।
पंवार ने बताया कि गाडिया लोहार कच्चा माल क्रय अनुदान सहायता योजनान्तर्गत नियमानुसार पात्रता रखनें वाले गाडिया लोहार जिन्हें पूर्व में इस योजना के अन्तर्गत लाभ नहीं मिला है, उनको स्वरोजगार देने के लिए कच्चा माल क्रय करने हेतु 5000 रूपये प्रति परिवार कच्चा माल संबंधित फर्म के माध्यम से उपलब्ध करवाये जाने का भी प्रावधान है।


