बीकानेर। न्यायालय मोटरयान दुर्घटना दावा अधिकरण, बीकानेर के पीठासीन अधिकारी ने चोटग्रस्त सुनीलकुमार को 21 लाख रूपये का मुआवजा देने के आदेश दिए।

प्राप्त जानकारी के अनुसार दिनांक 11.11.2014 को सुनील राठी मोटरसाईकिल पर सवार होकर श्रीगंगानगर चैराहे से कृषि उपज मण्डी, बीकानेर जा रहा था। सुनील कुमार ने हेलमेट पहन रखा था कि समय करीब 10ः00 ए.एम पर सडक आम एन.एच. 15 गंगानगर से बीकानेर पर रोडवेज बस स्टेण्ड़ के पास, राठी पेंट्रोल पंप के सामने एक बोलेरो पिकअप के चालक सुखराम जाट ने अपनी बोलेरो पिकअप को बहुत तेजगति, लापरवाही एंव गफलत से चलाकर डिवाईडर को क्रोस करते हुए रोंग साईड मे आकर अपनी सही दिशा मे मोटरसाईकिल पर सवार सुनील राठी के गंभीर प्रकृति की चोटे आई तथा मोटरसाईकिल क्षतिग्रस्त हो गई। सुनील राठी कृषि उपज मण्ड़ी मे व्यापार करता था।

जिसका मुआवजा दावा चोटग्रस्त की और से एडवोकेट ओम बिश्नोई ‘‘बोळा’’ ने पेश किया व उसकी पैरवी की। जिसमें माननीय न्यायालय ने चोटग्रस्त सुनील राठी को मुआवजा राशि 21,00,023/- रू व दावा प्रस्तुत करने की दिनांक से उक्त राशि पर 07 प्रतिशत ब्याज अदा करने के लिए बोलेरो पिकअप के मालिक, ड्राईवर एवं बीमा कम्पनी को संयुक्त रूप से तथा पृथक-पृथक रूप से उत्तरदायी माना है।