उसमें सीमेंट के कट्टे लदे हुए थे। जब बिलबुक व कम्पनी के गट्टों की जांच की गई तो पता चला कि ट्रक का नंबर फर्जी है व सीमेंट नकली है। फर्जी कम्पनी बनाकर बिल काटा हुआ था। पुलिस ने इस मामले में मुकदमा नं. 78, 14.9.2012 को सभी आरोपियों के खिलाफ धोखाधड़ी करने के आरोप में 20, 465, 467, 468, 472, 120बी व अन्य धाराओं मामला दर्ज किया गया। चारों आरोपियों को पहले पुलिस ने गिरफ्तार किया। पांचवें आरोपी को पुलिस ने बाद में गिरफ्तार किया। सभी आरोपी अदालत से जमानत करवाकर केस में शामिल हुए। अबोहर सबडिवीजन के न्यायाधीश दलीप कुमार की अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद चारों आरोपियों को दोषी करार देते हुए तीन-तीन वर्ष की कैद व 55000-55000 हजार जुर्माने की सजा सुनाई। इस मामले में बलविंद्र सिंह बराड़ पुत्र प्रीतम सिंह, दलबीर सिंह पुत्र बचन सिंह वासी अबोहर ने अपना जुर्माना भरा। इस मामले में केवल सिंह पुत्र गुरदेव सिंह, बेअंत सिंह पुत्र पप्पू सिंह के पास जुर्माना नहीं था। अदालत ने दोनों को सैंट्रल जेल फिरोजपुर भेज दिया।
फोटो :2, फाईल फोटो थाना प गुरमीत सिंह गया ट्रक

