जिला मुख्यालय की नगरीय सीमा में रात्रिकालीन कर्फ्यू घोषित
– जिला मजिस्ट्रेट नमित मेहता ने जारी किए आदेश*
–कर्फ्यू के दौरान सभी बाजार, कार्यस्थल व व्यवसायिक कॉम्प्लेक्स रहेंगे बंद
-बाजार एवं व्यवसायिक प्रतिष्ठान 7 बजे तक करने होंगे बंद

बीकानेर , 22 नवंबर। कोरोना संक्रमण से जन स्वास्थ्य की रक्षा के मद्देनजर जिला मजिस्ट्रेट नमित मेहता ने एक आदेश जारी कर जिला मुख्यालय की नगरीय सीमा में रात 8 से प्रातः 6 बजे तक रात्रिकालीन कर्फ्यू की घोषणा की है। यह घोषणा 22 नवंबर शाम 7 बजे से आगामी आदेश तक प्रभाव में रहेगी ।

आदेशानुसार जन स्वास्थ्य की रक्षा और लोग शांति बनाए रखने के लिए दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 में प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए गए हैं। रात्रिकालीन कर्फ्यू के दौरान सभी बाजार, कार्यस्थल एवं व्यवसायिक कॉम्प्लेक्स बंद रहेंगे। आदेशानुसार बाजार एवं व्यवसायिक प्रतिष्ठान 7 बजे बंद कर दिए जाएं जिससे संबंधित स्टाफ और अन्य व्यक्ति रात 8 बजे तक अपने घर पहुंच सके।

– ये रहेंगे आदेश से मुक्त

जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जारी आदेश में वे फैक्ट्रियां जहां निरंतर उत्पादन हो रहा हो, वे फैक्टरी जिनमें रात्रि कालीन शिफ्ट चालू हो, आईटी कंपनियां, केमिस्ट शॉप, अनिवार्य एवं आपातकालीन सेवाओं से संबंधित कार्यालय, विवाह संबंधित समारोह, चिकित्सा सेवाओं से संबंधित कार्य स्थल, चिकित्सा व अन्य आपात स्थिति के लिए कोई भी व्यक्ति और उसके वाहन,बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट से आने जाने वाले यात्री गण, ट्रक मालवाहक वाहन जो माल निर्माण या अन्य किसी प्रकार की सामग्री लेकर परिवहन करते हो अथवा खाली लौट रहे हो, का आवागमन इस प्रतिबंध से मुक्त रहेगा। इन समस्त कार्यों के लिए अलग से किसी पास की आवश्यकता नहीं होगी।

जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जारी आदेशानुसार इन आदेशों की उल्लंघन करने पर भारतीय दंड संहिता की धारा 188 , 269, 270, राजस्थान महामारी अधिनियम 2020, आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 और अन्य प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जाएगा।