-उपखण्ड मजिस्ट्रेट केजरीवाल ने लगाई धारा 144
बीकानेर।ओम एक्सप्रेस- कोरोना वायरस संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए बीकानेर उपखण्ड मजिस्ट्रेट रिया केजरिवाल ने मंगलवार को एक आदेश जारी कर पुलिस थाना नापासर के अन्तर्गत कुछ एरिया में दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लागू करने के आदेश जारी किए है।
केजरीवाल ने बताया कि पुलिस थाना नापासर के अन्तर्गत आसोपा मौहल्ला नापासर में मकान बृजमोहन आसोपा से मकान सीताराम झंवर तक व श्याम सुन्दर आसोपा से मकान गौरीशंकर कोठारी तक, हनुमान वाटिका मंदिर से मकान बंशीलाल मुधड़ा तथा बद्रीनारायण नाई के मकान तक नापासर रामसर रोड़, मकान नत्थूदास से लेकर मकान शिवरतन पुत्र भैरूदास स्वामी तक गांधी चैक के पास वाली गली, ग्राम हेमेरा में मकान रामकरण मेघवाल से लेकर खाली बाड़ा रामलाल मेघवाल तक व मकान रामूराम जाट तक, ग्राम शेरेरा में नारायणराम के खाली बाड़ा से रामदास के खाली बाड़े तक के क्षेत्र में निषेधाज्ञा लागू की है।उन्होंने बताया कि इन आदेशों की पालना नहीं करने वाले संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188, 269, 270 एवं राजस्थान महामारी अध्यादेश, 2020 एवं आपदा प्रबन्धन अधिनियम, 2005 के प्रावधानों के तहत कार्यवाही की जाएगी।
निषेधाज्ञा अगले आदेश तक प्रभाव में रहेगी।