जयपुर: – रामगंज इलाके में ट्यूशन पढऩे आने वाले बच्चों से कुकर्म कर वीडियों क्लिपिंग बनाने के आरोपी शिक्षक रमीज राजा को पोक्सो कोर्ट-3 के जज राजेश कुमार सिंघल ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है. अदालत ने आरोपी पर अलग अलग धाराओं में सजा सुनाते हुए कुल 50 हजार का जुर्माना भी लगाया है. प्रकरण में सह आरोपी स्कूल संचालक सरवर आलम को बरी किया गया है. सरवर आलम पर पूरे प्रकरण को दबाए रखने का आरोप था.
बच्चों के साथ कुकर्म करने के आरोपी शिक्षक रमीज राजा पोक्सो कोर्ट-3 के जज राजेश कुमार सिंघल ने पोक्सो एक्ट की धारा 5/6 में आजीवन कारावास की सज़ा और 5 हजार का जुर्माना लगाया है. पोक्सों एक्ट की धारा 9/10 में 5 साल और 5 हजार का जुर्माना, 11/12 में 3 साल और 5 हजार का जुर्माना, ढ्ढञ्ज एक्ट की धारा 67 बी में 5 साल और 25 हजार का जुर्माना और ढ्ढक्कष्ट की धारा 384 में सुनायी 3 साल की सज़ा के साथ 5 हजार का जुर्माना लगाया है. सभी सज़ा एक साथ चलने पर आरोपी रमीज राजा को आजीवन कारावास की सज़ा और 50 हजार का जुर्माने के आदेश दिये गये है.
मामलें में सह आरोपी स्कूल संचालक सरवर आलम को किया बरी
स्कूल संचाल आलम पर पूरे मामले को दबाए रखने का आरोप था, अभियोजन पक्ष इस मामले में गवाह पेश नही कर पाया. जिसके चलते अदालत ने आरोपी सरवर को बरी करने का फैसला सुनाया है. मामले में विशेष लोक अभियोजक प्रवीण कानूनगो ने कहा कि वे इस फैसले का अध्ययन करने के बाद सरकार से विधिसम्मत अपील की गुजारिश करेगे. रामगंज थाना पुलिस ने 9 फरवरी 2017 को आरोपी रमीज को गिरफ्तार किया था जिसमें जांच के बाद पुलिस ने 28 अप्रेल 2017 को कोर्ट में चालान पेश किया गया…केस की सुनवाई के दौरान कुल 21 गवाह पेश किये गये.
परिजनों पर दबाव रामगंज क्षेत्र के चारदवाजा स्थित एक निजी स्कूल में शिक्षक रमीज राजा को रामगंज पुलिस ने फरवरी 2017 में रिपोर्ट दर्ज होने पर गिरफ्तार किया था. रमीज राजा घर पर बच्चों को ट्यूशन पढ़ाता था. ट्यूशन पढऩे आने वाले बच्चों के साथ कुकर्म करता और वीडियो बनाकर उनकी क्लिपिंग वायरल करने की धमकी देकर घर से रुपए मंगवाता था. इसके अलावा वह बच्चों के परीक्षा में फेल करने की भी धमकी देता था. जिससे बच्चें किसी को कुछ बता नहीं पाते थे.
पुलिस में मामला दर्ज होने के बाद पीडि़त परिजनो के साथ साथ अधिवक्ता असलम खान पर भी दबाव बनाया गया. जिसके चलते 50 से अधिक पीडि़त् होने के बावजूद सिर्फ 2 बच्चो के परिजन ही हिम्मत जुटा पाये। मामला दर्ज होने के बाद जांच में 2011 से 2017 के बीच 50 से अधिक बच्चों के साथ कुकर्म कर वीडियो क्लिपिंग बनाने की बात सामने आई थी. उसके बाद 28 अप्रैल 2017 को रमीज राजा के खिलाफ चालान पेश किया गया. केस की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से 21 गवाह पेश किये गये. गवाही में पीडि़त बच्चो की भी गवाही हुई. 2 साल तक चली इस केस की सुनवाई के दौरान कई बार पीडि़त के परिजनों पर दबाव बनाने की भी शिकायते हुई. आखिरकार आज इस मामले में पोक्सो अदालत ने अलग अलग धाराओं में फैसला सुनाते हुए आरोपी रमीज राजा आजीवन कारावास के साथ 50 हजार का जुर्माना भी लगाया है.
जज ने कहा बच्चों के भविष्य को अंधकारमय बनाया…
पोक्सो अदालत के जज राजेशकुमार सिंघल ने फैसला सुनाते हुए शिक्षक के इस कृत्य को समाज के लिए घातक बताया है. अपने फैसले में कहा माता पिता अपने बच्चे को शिक्षक के पास बेहतर भविष्य की उम्मीद के साथ भेजेते है लेकिन आरोपी शिक्षक रमीज के कृत्यों के शिक्षकों के प्रति नकारात्मक झुकाव पैदा किया है जिसके लिए आरोपी के प्रति नरमी नही बरती जा सकती. समाज में नजीर पेश करने के लिए ठोस फैसले की जरूरत है.