बीकानेर । औषधि अनुज्ञापन प्राधिकारी एवं सहायक औषधि नियंत्रतक सुभाषचंद्र मुटनेजा ने मेडिकल स्टोरघारकांे द्वारा विभिन्न अनियमितताएं करने पर चार दुकानदारों के अनुज्ञापत्र निरस्त कर दिए है।
मुटनेजा ने बताया कि आर. एस. मेडिकल एण्ड जनरल स्टोर की जांच के दौरान विभिन्न प्रकार की अनियमितताएं प्रमाण पाई गई थी, जिस पर संबंधित फर्म का अनुज्ञापन पत्र 21 सितम्बर से 4 दिवस के लिए 24 सितम्बर तक निरस्त कर दिया गया है।
उन्होंने बताया कि रानी बाजार स्थित के.के. एजेन्सी में अनियमितताओं के कारण अनुज्ञापन पत्र 1 दिवस 15 से 16 सितम्बर के लिए निरस्त कर दिया गया है।
मुटनेजा ने बताया कि राजलक्ष्मी मेडिकल एण्ड जनरल स्टोर, नोखा तथा कोलायत स्थित पंवार मेडिकोज में अनियमितताओं के चलते अनुज्ञापन पत्र 21 से 27 सितम्बर तक 7 दिवस के लिए निरस्तर कर दिया गया है।