

जयपुर,( दिनेश शर्मा “अधिकारी”)। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर ने सितंबर 2022 में विभिन्न समाचार पत्रों में प्रकाशित खबर “बलात्कार के मामले में पुलिस की कारगुजारी” शीर्षक से छपी खबरें “ सिरोही एसएचओ ने ली चार लाख की घूस “ और “ सवाई माधोपुर पुलिस पर हत्या का केस दर्ज “ खबरों पर स्वयं प्रेरित पर संज्ञान लेते हुए सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सवाई माधोपुर को स्वयं के स्तर पर संपूर्ण जांच करने पीड़ित प्रतिकर मुआवजा दिलाने सहित पुलिस अधीक्षक और थानाधिकारी रवांजना डूंगर को नोटिस जारी कर संपूर्ण प्रकरण की तथ्यात्मक एवं प्रकृति रिपोर्ट और दिनांक 15 सितंबर से घटना की दिनांक तक के थाने के सीसीटीवी कैमरा रिकॉर्ड के सुरक्षित फुटेज और सॉफ्ट कॉपी प्रस्तुत करने के आदेश जारी किए।
उल्लेखनीय है कि सवाई माधोपुर के रवांजना डूंगर थाने से पुलिस हिरासत से भाग युवक श्यामपुरा निवासी मन राम पुत्र बत्ती लाल मीणा का शव बुधवार को हिंदवार्ड विस्थापित कॉलोनी में पेड़ से लटका मिला, मृतक के परिजनों ने थाने में बुलाकर हत्या का आरोप लगाते हुए जांच आधिकारी और अन्य साथी पुलिसकर्मियों के खिलाफ मुकदमा थाने में बुलाकर हत्या का मामला दर्ज कराया है। परिजनों का आरोप है कि 16 सितंबर 2022 को पुलिस मनराज को श्यामपुरा से पकड़ कर ले गई थी और बिना किसी रिकॉर्ड के उसे 19 सितंबर तक हवालात में बंद रखा 4 दिन तक उसे न्यायालय में भी पेश नहीं किया गया बाद में उसे मार कर पेड़ पर लटका दिया जिसे आत्महत्या का नाम दिया जा रहा है, जबकि मृतक परिजन के बयान के अनुसार पुलिस ने उसे मारने के बाद पेड़ पर लटकाया है क्योंकि मृतक के दोनों पैर जमीन पर टिके हुए थे जबकि पुलिस 16 सितंबर को थाने में लाने की बात को गलत बता रही है मेडिकल रिपोर्ट के अनुसार मृतक की दम घुटने से मौत पाई गई है जोकि मेडिकल जूरिस्ट बोर्ड ने अपनी रिपोर्ट में प्रस्तुत किया है। इस प्रकरण में समस्त पत्रावली रालसा जयपुर कार्यालय में प्रस्तुत होने पर पुलिस के कुछ विरोधाभासी बयान भी पत्रावली पर पाए गए।
