– सभी लोकडाऊन का पालन करते हुए सावधानी बरतें
– गन्तव्य पर पहुंचने पर श्रमिकों व अन्य को 21 दिनों तक किया जाएगा क्वारेनटाइन
– कन्टेनमेंट क्षेत्रों में नहीं होगी कोई छूट
– ढाबों पर नहीं परोसा जाएगा भोजन, केवल होम डिलीवरी की अनुमति
– दुकानों के लिए समय भी किया निर्धारित
– पुराने बाजारों के लिए अलग से जारी होंगे आदेश
– सुबह 7 से सायं 7 बजे तक खुलेंगे पेट्रोल पम्प
– सुबह 7 से सायं 7 बजे तक वाणिज्यिक वाहनों की नहीं होगी लोडिंग-अनलोडिंग
– सभी के लिए मास्क पहनना अनिवार्य, 6 फुट का रखना होगा गैप
– दुकानों के सामने वाहन खड़ा करने पर प्रतिबंध
हर्षित सैनी
रोहतक, 4 मई। उपायुक्त आरएस वर्मा ने कहा कि कोविड-19 के सामुदायिक संक्रमण के फैलाव को रोकने हेतू लागू लोकडाउन में सरकार द्वारा छूट प्रदान की गई है। लेकिन बीमारी ने लोगों को कतई छूट नहीं दी है। सभी जिलावासी सामाजिक दूरी बनाए रखें व मास्क का प्रयोग करते हए हर सावधानी बरतें। जिला में अब तक विदेशों में पढ़ रहे 98 विद्यार्थियों ने वापिस घर लौटने की इच्छा व्यक्त की है।

उपायुक्त आरएस वर्मा स्थानीय लघु सचिवालय स्थित सभागार में नगराधीश जगनिवास के साथ जिला प्रशासन द्वारा लोकडाऊन के दौरान दी गई छूट के संदर्भ में प्रेस प्रतिनिधियों से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने बताया कि यदि यहां रह रहे प्रवासी मजदूर दूसरे राज्य में जाना चाहते हैं या दूसरे राज्य से यहां आना चाहते है तो ऐसे मजदूरों के दोनों स्थानों पर चिकित्सा परीक्षण होंगे तथा उन्हें 21 दिन के लिए कवारेंटाइन किया जाएगा। कंटेनमेंट क्षेत्र में किसी प्रकार की छूट नहीं दी गई है।
जिला में अभी तक सिर्फ एक कोरोना वायरस का मरीज है। जिला प्रशासन द्वारा जिला में कोविड-19 के संक्रमण से बचाव हेतू जारी लोकडाऊन के दौरान केंद्रीय गृह मंत्रालय की हिदायतों अनुसार नगर निगम/नगरपालिका क्षेत्र में छूट प्रदान की गई है।
डीसी ने कहा कि इस दौरान गृह मंत्रालय की हिदायतों अनुसार दुकानदारों को सामाजिक दूरी बनाए रखने, मास्क पहनना, दुकान को दिन में दो बार सेनीटाइज करना आदि का सख्ती से पालन करना होगा। यह छूट हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण की मार्केट व शॉपिंग कॉम्पलेक्स को छोड़ कर अन्य वाणिज्यक दुकानों पर लागू होगी। सभी भोजनालय व ढाबा आम जनता को बैठाकर भोजन प्रदान नहीं कर सकेंगे। उन्हें केवल सुबह 9 बजे से सायं 5 बजे तक होम डिलीवरी की अनुमति प्रदान की गई है।
उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन द्वारा जिला की स्थिति की समीक्षा करने के उपरांत यह निर्णय लिया है कि दूध, दूध के उत्पाद, मिठाई की दुकानें, टी-स्टॉल, फल व सब्जी, मेडिकल हॉल, अनाज की दुकानें, हरा व सूखा चारा, कंफेंक्शनरी, कीटनाशक, बीज व खाद्य, कृषि यंत्र, फोटोस्टेट, साइबर कैफे, टायर पेन्चर, वैल्डिंग की दुकानें, बुक व स्टेशनरी स्टोर, फार्म की दुकानें, वीटा बूथ, ड्राई क्लिनर हर रोज सुबह 9 बजे से सायं 5 बजे तक खुलेंगे। घर-घर दूध बेचने वालों व वीटा बूथ हर रोज सुबह 7 बजे से 9 बजे तथा सायं 5 बजे से 7 बजे तक खुले रहेंगे। आपातकालिन सेवाओं हेतू ड्रग नियंत्रण द्वारा मेडिकल हॉल खोलने से संबंधित रोस्टर जारी किया जाएगा।
उन्होंने कहा कि जनरल स्टोर, जुते-चप्पल शॉरूम, रेडिमेड गारमेंट, हेंडलूम, गिफ्ट, खिलौने, फर्नीचर, ऑटो मोबाइल की दुकानें, ऑटो स्पेयर पार्ट, टायर टयूब, टेंट हाऊस, कपड़े की दुकानें व टेलरिंग शॉप हर सप्ताह के सोमवार, बुधवार एवं शुक्रवार को सुबह 10 से 5 बजे तक खुली रहेंगी।
हालांकि शौरी मार्केट, किला रोड़, गांधी कैंप, केवलगंज, बड़ा बाजार, रेलवे रोड़, पुरानी सब्जी मंडी, चमेली मार्केट, माल गोदाम रोड़ हेतू बाद में आदेश जारी किए जाएंगे।

उपायुक्त ने कहा कि आयरन स्टोर, हार्डवेयर स्टोर, सेनीटरी स्टोर, सेेटरिंग सामग्री, भवन निर्माण सामग्री, पत्थर, टायलें, इलैक्ट्रिक व इलैक्ट्रोनिक की वस्तुएं, मोबाइल, सूचना तकनीकी, कम्प्यूटर, सैल सर्विस स्पेयर, ऑप्टिकल, आभूषण की दुकानें, घड़ियां, क्रोकरी, बर्तन, स्नैक्स स्टोर, फर्नीचर, स्पोर्टस की दुकानें हर सप्ताह के मंगलवार, वीरवार एवं शनिवार को सुबह 10 बजे से सायं 5 बजे तक खुली रहेंगी। दोपहिया, तिपहिया एवं लाईट व हैवी वाहनों के सर्विस सेंटर व सभी शौरूम सप्ताह के सोमवार, बुधवार व शुक्रवार को सुबह 10 बजे से सायं 5 बजे तक खुले रहेंगे।
बारबर सैलून प्रतिदिन सुबह 10 से सायं 5 बजे तक खुले रहेंगे तथा इन सभी गतिविधियों में टॉवल, क्लोथ, सेविंग ब्रुश का एक बार ही प्रयोग किया जाएगा। ग्राहक स्वयं भी यह सारा सामान लेकर आ सकते हैं।
उपायुक्त ने कहा कि पेट्रोल पम्प हर रोज सुबह 7 बजे से सायं 7 बजे तक खुले रहेंगे। हालांकि आपातकालीन सेवाओं हेतू जिला खाद्य एवं पूर्ति नियंत्रक द्वारा रोस्टर जारी किया जाएगा। टैक्सी व केब में ड्राइवर के अतिरिक्त केवल दो यात्री मान्य होंगे। अनुमति प्राप्त गतिविधियों हेतू व्यक्तिगत व वाहनों के अन्तरजिला के संदर्भ में कहा कि चार पहिया वाहन में ड्राइवर के साथ ज्याद से ज्यादा दो यात्रि ही सफर कर पाएंगे। आवश्यक वस्तुओं की स्थिति में ही ई-कॉमर्स गतिविधियों को अनुमति प्रदान की जाएगी।
निजी कार्यालयों में कुल संख्या का 33 प्रतिशत स्टाफ ही कार्य कर सकेगा तथा अन्य स्टाफ घर से कार्य करेगा। सभी सरकारी कार्यालयों में सभी राजपत्रित अधिकारी तथा अन्य स्टाफ का 33 प्रतिशत ही कार्यालयों में कार्य करेंगे।
उन्होंने स्पष्ट किया कि शॉपिंग मॉल, सिनेमा हॉल, थिएटर, होटल, बैंकेट हॉल, ढाबा व भोजनालय बंद रहेंगे। प्रवासी मजदूरों का पंजीकरण शुरू है तथा कल से सभी कॉमन सर्विस सेंटर, अटल सेवा केंद्र, नगर निगम व जिला प्रशासन की ई-दिशा केंद्रों, साइबर कैफे मोबाइल आदि से पंजीकरण करवाया जा सकता है।

जिला प्रशासन द्वारा सब्जी मंडी के आढ़तियों को सामान निकालने हेतू दो दिन का समय दिया था यदि अब भी किसी दुकान में फल व सब्जी आदि मौजूद है तो वह अवैध है।
उन्होंने कहा कि छूट के दौरान मार्केट क्षेत्र में किसी भी वाणिज्यक वाहन को सुबह 7 बजे से सायं 7 बजे तक लोडिंग व अनलोडिंग की अनुमति नहीं होगी। दुकानदार व ग्राहक द्वारा मास्क पहनना अनिवार्य होगा। प्रत्येक दुकान के सामने 6 फुट का गेप रखना व सामाजिक दूरी के सिद्घांत का पालन करना होगा।
दुकान पर हेंड सेनीटाइजर अनिवार्य किया गया है। दुकान को दिन में दो बार सेनीटाइज किया जाएगा। दुकान के काऊंटर, डेस्क व कुर्सी के साथ-साथ प्रत्येक ग्राहक को भी सेनीटाइज किया जाएगा। दुकानों के सामने वाहन पार्क करने की अनुमति नहीं होगी।
कोई भी दुकानदार अपनी दुकानों के बाहर कोई सामान नहीं रख सकेंगे। मेडिकल हॉल, दूध व डेयरी की दुकानों को छोडक़र सभी दुकान रविवार को बंद रहेगी। सौ वर्ग फुट कवर्ड क्षेत्र में केवल एक व्यक्ति काम कर सकेगा। यदि यह क्षेत्र सौ वर्ग फुट से ज्यादा है तथा दो सौ वर्ग फुट से कम है तो दो व्यक्ति दुकानदार सहित काम कर सकेंगे। दो वर्ग फुट कवर्ड क्षेत्र से ज्यादा जगह में 50 प्रतिशत संख्या से ज्यादा व्यक्ति कार्य नहीं कर सकेंगे। इनकी पालना दुकानदार द्वारा सुनिश्चित की जाएगी अन्यथा अनुमति वापिस ले ली जाएगी। सभी दुकानदार आरोग्य सेतू ऐप अपने मोबाइल में डाऊनलोड करेंगे तथा ग्राहकों के मोबाइल में भी इस ऐप को अनिवार्य रूप से डाउनलोड करवाएंगे। सार्वजनिक स्थल पर थूकने पर हर बार जुर्माना लगाया जाएगा।
लोकडाऊन के दौरान मार्केट खोलने हेतू बनाई गई प्रणाली को सख्ती से लागू करने हेतू जिम्मेवारी तय
नगर निगम आयुक्त विभिन्न मार्केट खोलने हेतू बनाई गई प्रणाली को सख्ती से लागू करेंगे तथा पुलिस बल की मदद से यह सुनिश्चित करेंगे कि कोई भी दुकानदार अपनी दुकान के बाहर सामान न रख सकें।
रोहतक, महम व सांपला के उपमंडलाधीश एवं इंसीडेंट कमांडर अपने क्षेत्रों में इन्हें सख्ती से लागू करेंगे। इसके अतिरिक्त डीईटीसी, कृषि उपनिदेशक, सीएमसी, नगरपालिकाओं महम, कलानौर व सांपला के सचिव, सहायक श्रम आयुक्त, ड्रग्स नियंत्रक, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, ट्रेफिक पुलिस एसएचओ, मार्केट का निरीक्षण करेंगे ताकि भीड़ एकत्रित न हो सकें और सामाजिक दूरी के सिद्घांत का पालन किया जा सकें।

यह आदेश आगामी आदेशों तक जारी रहेंगे तथा इनकी उल्लंघना करने वाले व्यक्तियों के खिलाफ आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धाराओं 51 से 60, भारतीय दंड संहिता की धारा 188 तथा अन्य कानूनी प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जाएगी।