– नोटिस तो वापिस होना ही था

महेश झालानी

राज्य सरकार ने एसओजी द्वारा असंतुष्ट विधायकों को जारी धारा 124 ए (राष्ट्रद्रोह) का नोटिस वापिस लेने का निर्णय लिया है । राज्य सरकार का कहना है कि विधायकों पर राष्ट्रद्रोह का मुकदमा नही बनता है । राज्य सरकार ने तत्कालीन उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट, विश्वेन्द्र सिंह तथा रमेश मीणा सहित कई लोगों को यह नोटिस जारी किया था ।

मैंने 13 जुलाई, 20 को ही सोशल मीडिया के जरिये साफ शब्दों में कहा था कि राज्य सरकार को यह नोटिस गौण अथवा वापिस लेना पड़ेगा । राज्य सरकार ने आज मेरे दावे पर मोहर लगादी है ।

राज्य सरकार को अब एसओजी के तत्कालीन एडीजी अनिल पालीवाल तथा अपर पुलिस अधीक्षक हरिप्रसाद को चार्ज शीट जारी करनी चाहिए जिन्होंने ऐसी कठोर धारा लगाकर विधायको को मानसिक रूप से परेशान किया । पता चला है कि असंतुष्ट विधायक भी एसओजी सहित राज्य सरकार के खिलाफ मानसिक प्रताड़ना और मानहानि का मुकदमा दर्ज करवा सकते है ।

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