– सुविधाओं के विकास, कृषि प्रसंस्करण उद्योग, उद्योग ईकाइ, वेयर हाउसिंग, गोदाम उपयोग एवं अन्य संरचनात्मक सुविधाओं के विकास के लिए अनेको छूट प्रदान की है

जयपुर: राज्य सरकार द्वारा राजस्थान नगरीय क्षेत्र भवन विनियम 2020 के अन्तर्गत आवश्यक संशोधन कर निरोगी राजस्थान बनाने के लिए चिकित्सा सुविधाओं के विकास, कृषि प्रसंस्करण उद्योग, उद्योग ईकाइ, वेयर हाउसिंग, गोदाम उपयोग एवं अन्य संरचनात्मक सुविधाओं के विकास के लिए अनेको छूट प्रदान की है. इस संबंध में नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन मंत्री शांति धारीवाल की अध्यक्षता में शासन सचिवालय में एक उच्च स्तरीय बैठक का आयोजन किया गया. जिसमें प्रमुख शासन सचिव नगरीय विकास विभाग भास्कर ए. सावंत, शासन सचिव स्वायत्त शासन विभाग भवानी सिंह देथा तथा मुख्य नगर नियोजक आर. के. विजयवर्गीय सहित अनेकों अधिकारी उपस्थित थे. बैठक में राजस्थान नगरीय क्षेत्र में भवन विनियम 2020 के प्रारूप को गहन विचार-विमर्श पश्चात् मंजूरी दी गई.

नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन मंत्री शांति धारीवाल ने बताया कि निरोगी राजस्थान बनाने के लिए मेडिकल फैसिलिटी विस्तार के लिए प्रस्तावित भवन निर्माण में वर्तमान अनुज्ञेय बी.ए.आर. 2 को बढ़ाते हुए बी.ए.आर. 3 किया गया है, ऐसे भवनों में पार्किंग प्रावधानों में भी षिथिलता प्रदत्त की गयी है. जिससे निजि क्षेत्र की मेडिकल फैसिलिटीज का विस्तार हो सकेगा व आमजन को रक्षा चिकित्सा सुविधाऐं आसानी से उपलब्ध हो सकेंगी. उन्होनें बताया कि भविष्य में वेयर हाऊस/गोदाम के उपयोग को वाणिज्यिक के स्थान पर औद्योगिक उपयोग में माना जायेगा। वेयर हाऊस/गोदाम प्रयोजन को सामान्य एवं कृषि आधारित वेयर हाउस/गोदाम दो भागों में विभक्त किया गया है. सामान्य वेयर हाऊस/गोदाम प्रयोजन में औद्योगिक उपयोग अनुसार लीज राषि, भवन मानचित्र अनुमोदन फीस और भू-रूपान्तरण शुल्क लिए जावेंगे. जिससे नगरीय निकाय स्तर पर लगने वाले विभिन्न शुल्कों में षिथिलता प्रदत्त होने से ऐसे प्रयोजन का विकास तीव्र होगा.