अनूप कुमार सैनी
चंडीगढ़। हरियाणा के शिक्षा विभाग के कच्‍चे (अस्‍थायी) कर्मचारियों व शिक्षकों के लिए खुशखबरी है। शिक्षा विभाग में स्वीकृत पदों पर दस साल से काम कर रहे कच्चे कर्मचारी अब पक्के (स्‍थायी) होंगे। शिक्षा निदेशालय ने जिला शिक्षा अधिकारियों से तुरंत प्रभाव से अनुबंध पर लगे ऐसे कर्मचारियों के नाम और ज्वाइनिंग करने की तिथि सहित अन्य जानकारी मांगी है।
स्वीकृत पदों पर काम कर रहे सभी कर्मचारियों का ब्योरा तलब
पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट के आदेश को अमलीजामा पहनाने की कवायद में शिक्षा निदेशालय ने यह कदम उठाया है। वर्ष 2007 में लगे कुछ पार्ट टाइम कर्मचारियों ने हाई कोर्ट में याचिका लगाकर खुद को पक्का करने की मांग की थी। हाई कोर्ट ने इन कर्मचारियों के पक्ष में फैसला देते हुए सरकार के उन्हें नियमित करने तथा देरी पर 25 हजार रुपये की क्षतिपूर्ति के निर्देश दिए हैं।
पीजीटी अतिथि अध्यापकों की जानकारी भी मांगी
वहीं, शिक्षा निदेशक ने सरकारी स्कूलों में लगे पोस्ट ग्रेजुएट टीचर (पीजीटी), ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर(टीजीटी), मास्टर वर्ग और मौलिक स्कूल हेडमास्टरों की सूची भी तलब की है। इसके अलावा पीजीटी अतिथि अध्यापकों के नाम और उनकी मौजूदा पोस्टिंग की जानकारी निदेशालय ने मांगी है।

इसके अलावा जिन शिक्षकों या कर्मचारियों का मार्च महीने का वेतन अभी तक नहीं मिल पाया है, उनके नामों की लिस्ट निर्धारित प्रोफार्मा में भेजनी होगी ताकि उनका वेतन रिलीज कराया जा सके।
स्कूलों में अब दो साल का वोकेशनल कोर्स
सरकारी स्कूलों में वोकेशनल कोर्स अब सीधे चार साल की बजाय दो-दो वर्षों के होंगे। हरियाणा स्कूल शिक्षा परियोजना परिषद ने केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय के निर्देश पर यह बदलाव किया है। पूर्व में जहां नौवीं से बारहवीं तक सीधे चार वर्षीय वोकेशनल कोर्स कराए जा रहे थे, वहीं अब नौवीं से दसवीं तक और फिर ग्यारहवीं से बारहवीं तक दो-दो साल का कोर्स होगा। प्रदेश के 1065 सरकारी स्कूलों में 14 तरह के कौशल विकास कोर्स कराए जाते हैं। सभी चयनित स्कूलों में दो से तीन कोर्स की सुविधा है।
लॉकडाऊन अवधि में नहीं मिलेगा टीए
महामारी के चलते केंद्र सरकार के कर्मचारियों का महंगाई भत्ता (डीए) डेढ़ साल तक के लिए रोकने के बाद केंद्रीय कर्मियों को एक ओर झटका लगा है। लॉकडाऊन अवधि में घर से काम करने वाले कर्मचारियों को मार्च महीने का यात्रा भत्ता (टीए) नहीं दिया जाएगा। जिन कर्मचारियों ने यात्रा भत्ता लिया है, उनसे रिकवरी की जाएगी। इस संबंध में लिखित आदेश जारी कर दिए गए हैं।