– लॉक डाउन एडवाइजरी की अनुपालना पालन के निर्देश
बीकानेर, 8 मई । जिला मजिस्ट्रेट कुमार पाल गौतम ने दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अंतर्गत वर्तमान परिस्थितियों और आमजन की सुविधा के मध्यनजर पुलिस थाना सदर क्षेत्र के कुछ और हिस्सों में तथा गंगाशहर पुलिस थाना क्षेत्र में प्रातः 10 से सायं 5 बजे तक प्रतिबंधात्मक आदेशों में (निषेधाज्ञा ) छूट प्रदान की है।
जिला मजिस्ट्रेट ने बताया कि पुलिस थाना सदर के तहत नूरानी मस्जिद की गली और सांसियों का मोहल्ला (वार्ड संख्या 69 ) में तथा गंगाशहर पुलिस थाना क्षेत्र में रिलायंस टावर वाली गली,हरिरामजी मंदिर के पीछे पुरानी लाइन, गंगा शहर के एक किलोमीटर की परिधि में भी प्रातः 10 से सायं 5 बजे तक निषेधाज्ञा में छूट प्रदान की गई है।
एडवाइजरी की पालना होगी अनिवार्य
गौतम ने बताया कि इस अवधि में लॉक डाउन के लिए जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार अनुमत गतिविधियां जैसे खाद्य सामग्री, सब्जी, दूध ,बिजली के पंखे आदि की दुकानें खोली जा सकेंगी। लेकिन पान गुटखा, तंबाकू, मदिरा, नाई की दुकान, स्पा, सैलून खोलने पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा। उन्होंने बताया कि इन क्षेत्रों में सार्वजनिक स्थानों पर सभी लोगों को मास्क पहनना अनिवार्य होगा ।कोई भी दुकानदार ऐसे व्यक्ति को जिसने मास्क नहीं पहना है कोई सामान नहीं बेचेगा। जिला मजिस्ट्रेट ने बताया कि सार्वजनिक स्थानों पर सभी व्यक्ति सोशल डिस्टेंसिंग (कम से कम 6 फीट )की अनुपालना सुनिश्चित करेंगे .साथ ही 5 या 5 से अधिक व्यक्तियों का एक स्थान पर एकत्र होने पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा।