– प्राधिकरण ने जारी किए “हेल्पलाईन नंबर 8306002128 एवम 01592294040 ”

जयपुर,(दिनेश”अधिकारी”)। माननीय राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर के द्वारा 01 मार्च, 2020 के बाद अनाथ हुए बच्चों हेतु “Help2Children” स्कीम शुरू की गयी है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, झुंझुनूं की सचिव न्यायधीश श्रीमती दीक्षा सूद ने बताया कि उक्त स्कीम का मुख्य उद्देश्य जिले में अनाथ हुए बालको केा सुरक्षित स्थान उपलब्ध कराना, जहां वे रह सकें व अपने बचपन का आनंद ले सके, केन्द्र और राज्य सरकार द्वारा संचालित विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का लाभ दिलाना, बच्चों का समावेशी विकास सुनिश्चित करना, बच्चों के सभी विधिक और संवैधानिक अधिकारों को सुरक्षित करना है।

न्यायधीश श्रीमती सूद ने बताया कि इस स्कीम के अंतर्गत ऐसे बच्चों को शामिल किया जाना है जिसके दोनो माता व पिता की मृत्यु 01 मार्च, 2020 के बाद हो गयी है, बालक जिसके एक मात्र जीवित माता/पिता की मृत्यु हो गयी है(अर्थात् बालक के माता या पिता किसी एक की मृत्यु 01 मार्च, 2020 से पूर्व हो चुकी हो) व उत्तरजीवी माता-पिता की मृत्यु 01 मार्च, 2020 के बाद हो गयी है, बालक, जिनके अभिभावक/दत्तक माता-पिता दोनों की मार्च, 2020 के बाद मृत्यु हो गयी है। श्रीमती सूद ने बताया कि योजना के क्रियान्वयन के तहत बच्चों की पहंचना सुनिश्चित करना, बच्चों को अपने विस्तारित परिवार तक पुनर्मिलन सुनिश्चित करना, पुनर्वास सुनिश्चित करना, शिक्षा की पहुंच सुनिश्चित करना, बच्चों के विधिक और संवैधानिक अधिकारों को सुरक्षित करने के लिए विधिक सहायता प्रदान करना आदि है।

योजना के क्रियान्वयन के रूप में आज सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के निदेशक नरेश बारोठिया व जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव श्रीमती दीक्षा सूद, जिला संप्रेषण एवं बाल गृह की अधीक्षक श्रीमती प्रिया चौधरी द्वारा ऐसे दो बच्चों को आर्थिक सहायता प्रदान की गयी जिनके माता-पिता की मृत्यु कोविड-19 के दौरान हो चुकी है। इसी क्रम में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कार्यरत है ताकि प्रत्येक ऐसे बालक को सहायता प्राप्त हो सके । ऐसे अनाथ बच्चों की सूचना जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के हेल्पलाईन नंबर 8306002128 व 01592294040 पर दी जा सकती है इसी के साथ सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के कार्यालय से भी संपर्क किया जा सकता है जहां से योजनाओं के बारे में जानकारी प्राप्त की जा सकती है।