बीकानेर। जिला कलक्टर कुमार पाल गौतम ने गृह मंत्रालय की ओर से लॉकडाउन के संबंध में जारी आदेशेां के मुताबिक चार मई से सत्रह मई के बीच अवधि के लिए जो प्रावधान तय किए हैं। उनको मीडिया ने सुचीबद्ध करने का प्रयास किया है। हालांकि सरकार व प्रशासन के आदेश को ही अधिकृत माना जाएं।
(१) सार्वजनिक स्थानों पर पांच व्यक्तियों के आवागमन या एकत्रित होने पर प्रतिबंध रहेगा।
(२) सायं सात बजे से सुबह सात बजे तक सभी गैर आवश्यक गतिविधियों पर व सार्वजनिक स्थानों पर आवागमन पर पूरी तरह रोक रहेगी।
(३) सभी कार्य स्थल दुकानें, कार्यालय, कारखाना जब तक कि इस संबंध में प्रशास से विशिष्ट स्वीकृति प्राप्त नहीं कर ली गई हो, सायं छह बजे या इससे पूर्व बंद कर दिए जाएंगे, ताकि इनका स्टाफ सात बजे तक अपने घर पहुंच जाए।
यह गतिविधियां नहीं होगी
(१) घरेलू व अंतरराष्ट्रीय हवाई सेवाएं
(२) रेल यातायात
(३) अंतरराज्यीय बस सेवा
(४) मेट्रो रेल सेवाएं
(५) किसी व्यक्ति का अंतरराज्यीय आवागमन बंद रहेगा
(७) स्वास्थ्य, पुलिस, सरकारी कर्मचारियों, स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं, फंसे हुए व्यक्तियों तथा पर्यटकों के अलावा सभी के लिए आतिथ्य सेवाएं भी बंद रहेगी।
(८) सभी सिनेमा हॉल, मॉल, शॉपिंग मॉल, व्यायाम शालाएं, स्पोट्र्स कॉम्पलेक्स, स्वीमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थियेटर्स, बार, ऑडिटोरियम, एसेम्बली हॉल, समान प्रकृति के स्थान बंद रहेंगे।
(९) राजनीतिक, सामाजिक, खेल, मनोरंजन, अकादमिक, सांस्कृतिक, धार्मिक व अन्य समारोह स्थगित रहेंगे।
(१०) सभी धार्मिक स्थल व पूजा स्थल जानता के लिए बंद रहेंगे। सभी धार्मिक सम्मेलन पूर्णत: प्रतिबंधित रहेंगे।
यह सावधानी भी रखनी होगी
सार्वजनिक स्थान :
(१) ६५ वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्ग, दस वर्ष से कम आयु के बच्चे, गर्भवती महिलाएं, घर पर ही रहेंगे।
(२) सभी सार्वजनिक स्थानों पर मास्क पहननना ही होगा।
(३) कोई भी दुकानदार ऐसे व्यक्ति को जिसने मास्क नहीं पहना हो, कोई सामान नहीं बेचेगा।
(४) सार्वजनिक स्थान, कार्यस्थल व परिवहन में कम से कम छह फीट की दूरी तय होगी।
(५) कोई भी संगठन व सार्वजनिक स्थल का प्रभारी पांच या पांच से अधिक लोगों को एकत्रित नहीं होने देगा।
(६) शादी समारोह में अधिकतम पचास लोगों को अनुमति
(७) अंतिम संस्कार में अधिकतम बीस लोगों की अनुमति
(८) सार्वजनिक स्थलों पर थूकने पर जुर्माना
(९) पान गुटखा तम्बाकु आदि के विक्रय पर प्रतिबंध रहेगा
(१०) शराब विक्रय करने की दुकानों में सामाजिक दूरी सुनिश्चित की जाएगी तथा एक समय पर एक दुकान में पांच से अधिक व्यक्ति नहीं रहेंगे।
(११) सार्वजनिक स्थान पर शराब का सेवन पूर्णत: वर्जित रहेगा
कार्य स्थल पर सावधानी
(१) सभी कार्य स्थलों पर चेहरे पर मास्क पहनना अनिवार्य होगा। फेसकवर की उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी।
(२) लंचब्रेक में दूरी तय करनी होगी
(३) कार्य स्थल पर थर्मल स्केनिंग, हेंड वॉश, सेनेटाइजर दिए जाएंगे।
(४) सभी को मानव संपर्क में आने वाले सभी दरवाजों के हैंडल, बार बार सेनेटाइज करने होंगे।
(५) सभी कर्मचारियों को आरोग्य सेतु का उपयोग करना होगा।
रेड जोन में मिलने वाली सुविधाओं के साथ ही चार पहिया वाहन में वाहन चालक के अतिरिक्त अधिकतम दो सवारियां, टेक्सी में भी अधिकतम दो सवारियां, ऑटो रिक्शा में चालक के साथ एक सवारी, दो पहिया वाहनों में मात्र एक सवारी, पीछे की सवारी अनुमति नहीं। बसेां का जिले के भीतर एवं अंतर जिला आवागमन होगा।