– अखिलेश सरकार ने अपने बलात्कारी मंत्री को बचाने मे एडी चोटी का जोर लगा दिया था

लखनऊ।उत्‍तर प्रदेश की पूर्ववर्ती अखिलेश सरकार में खनन मंत्री रहे गायत्री प्रजापति और उनके दो साथियों को गैंगरेप और पाक्‍सो एक्‍ट मामले में एमपी/ एमएलए अदालत ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। तीनों पर दो-दो लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। नौकरी दिलाने के नाम पर चित्रकूट की एक महिला से गैंगरेप और उसकी नाबालिग बेटी से रेेप की कोशिश के मामले में 10 नवम्‍बर को कोर्ट ने प्रजापति और उनके दो साथियों को दोषी करार देते हुए सजा के लिए आज की तारीख मुकर्रर कर दी थी।
सामूहिक दुष्कर्म और पास्को एक्ट में शुक्रवार को अदालत ने पूर्व मंत्री गायत्री, अशोक तिवारी और आशीष को दोषी करार दिया था। जबकि अमरेंद्र सिंह उर्फ पिंटू, विकास वर्मा, चंद्रपाल एवं रूपेश को साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त कर दिया था।
गायत्री की गिरफ्तारी के बाद ही उस पर बयान बदलने के लिये दबाव बनाया गया लेकिन वह किसी से नहीं मानी। इतना ही नहीं उसने यह आरोप भी लगाया था कि गायत्री को सपा सरकार में पहले बचाने का पूरा प्रयास किया गया था। जब मामले ने काफी तूल पकड़ा और वह सुप्रीम कोर्ट तक गयी तब सरकार को भी पीछे हटना पड़ा।
चित्रकूट की रहने वाली महिला ने 18 फरवरी 2017 को लखनऊ के गौतम पल्ली थाने पर दर्ज कराई गई थी। महिला ने आरोप लगाया कि उसे नौकरी दिलाने और घर पर काम करने के बहाने लखनऊ लाया गया था। यहां गायत्री और उसके सहयोगियों ने उसके साथ सामूहिक दुराचार किया। वर्ष 2014 से जुलाई 2016 तक उसका शारीरिक शोषण किया जाता रहा। वह सब कुछ सहती रही लेकिन जब इन लोगों ने उसकी 16 साल की बेटी से भी दुष्कर्म करने का प्रयास किया तो वह चुप नहीं बैठी।