नई दिल्ली । ओम एक्सप्रेस
5G टेक्नोलॉजी के लांच होने से घातक रेडिएशन के परिणाम को लेकर बॉलीवुड की चर्चित अभिनेत्री जूही चावला ने दिल्ली उच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी ।

शुक्रवार को दिल्ली उच्च न्यायालय ने याचिका को पूरी तरह से खारिज करते हुए याचिकाकर्ताओं पर न्यायालय का समय बर्बाद करने और बेबुनियाद अपील के खिलाफ 20 लाख का जुर्माना देने का आदेश दिया है । कोर्ट ने यह भी कहा है की सस्ती लोकप्रियता के लिए इस तरह का याचिका दायर करना अनुचित है ।