90 दिवसीय त्वाइकान्डो वर्कशाप का समापन एवं पुरस्कार वितरण समारोह आयोजित

OmExpress News / Bikaner / नारी सम्मान एवं सुरक्षा के मद्देनजर सेठ तोलाराम बाफना अकादमी द्वारा शाला की छात्राओं में सुरक्षित भाव जगाने के लिए तथा आपात स्थिति में स्वयं को बचाने के लिए 90 दिवसीय त्वाइकान्डो वर्कशाप का समापन सोमवार को किया गया। कार्यशाला के समापन एवं पुरस्कार वितरण समारोह के मुख्य अतिथि सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग के उपनिदेशक विकास हर्ष थे। Bikaner News

शाला सी.ई.ओ. डॉ. पी. एस. वोहरा ने बताया कि 90 दिवसीय त्वाइकान्डो वर्कशॉप का आयोजन कक्षा 3 से 7 तक की छात्राओं के लिए किया गया था, जिसमें लगभग 500 छात्राओं ने भाग लिया। वर्कशॉप में छात्राओं को आपातकालीन स्थिति से सामना करने पर स्वयं को बचाने के लिए अनेक गतिविधियों एवं तरीकों को त्वाइकान्डो एक्सपर्ट द्वारा समझाया एवं सिखाया। इस अवसर पर एक डेमो कार्यक्रम भी आयोजित किया गया। जिसमें छात्राओं में विभिन्न आपात स्थितियों में स्वयं को बचा कर दिखाया। वर्कशॉप में भाग लेने वाली सर्वश्रेष्ठ 52 छात्राओं का सम्मान किया गया।

मुख्य अतिथि के रूप में उपनिदेशक, विकास हर्ष ने इस आयोजन के लिए शाला प्रशासन की भूरी-भूरी प्रशंसा की तथा छात्राओं को आत्मनिर्भर बनाने एवं स्वयं को सुरक्षित रखने के लिए इस प्रकार की वर्कशाप का महत्व स्पष्ट किया। उन्होंने छात्राओं को अभ्यास के माध्यम से इसे और निखारने के लिए प्रेरित किया।

दीपावली के दौरान चैबीस घंटे ट्रोमा सेंटर मे देंगे सेवाएं, बैठक आयोजित – Bikaner News

दीपावली के अवसर पर मारवाड़ जन सेवा समिति के पदाधिकारी राहत कार्य के लिए पीबीएम अस्पताल के ट्रोमा सेंटर में चैबीस घंटे सेवाएं देंगे। इसे लेकर सोमवार को ट्रोमा सेंटर में चिकित्सकों एवं समिति प्रतिनिधियों की बैठक हुई। समिति अध्यक्ष रमेश व्यास ने बताया कि दीपावली के अवसर पर पटाखों के कारण छोटे-बड़े हादसे हो सकते हैं। इन हादसों से प्रभावित लोगों को त्वरित राहत के लिए समिति के पदाधिकारी अपनी सेवाएं देंगे। Bikaner News

समिति के पदाधिकारियों द्वारा पुलिस-प्रशासन एवं चिकित्सकों से समन्वय रखा जाएगा तथा किसी प्रकार का हादसा होने की स्थिति में प्रभावितों की मरहम-पट्टी आदि में सहयोग किया जाएगा। इसके लिए संस्था द्वारा अलग-अलग टीमें बनाई जाएंगी। आमजन किसी प्रकार की घटना की स्थिति में मोबाइल नंबर 9413870311, 9588083725, 9413845715 तथा 9588812447 पर संपर्क कर सकते हैं। बैठक में डाॅ. एल. के. कपिल, मेवा सिंह, राजनारायण मोदी, भवानी सिंह, गोपाल नागपाल, हरिकिशन सिंह राजपुरोहित, कालू पांडे, श्याम सुंदर पंडित, रामेश्वर लाल चैधरी आदि मौजूद थे।

संगीतोत्सव-2018 : 14 वीं अखिल भारतीय संगीत कला प्रतियोगिता 10-11-12 नवम्बर से

श्री संगीत भारती एवं तोलाराम हंसराज डागा चेरिटेबल ट्रस्ट, गंगाशहर बीकानेर के संयुक्त तत्वावधान में 14 वीं अखिल भारतीय संगीत, कला प्रतियोगिता पं. विष्णुनारायण भातखंडे संगीत समारोह और राष्ट्रीय कला उपनिषद कार्यक्रम हंसा ऑडिटॉरियम गंगाशहर, बीकानेर में आयोजित किया गया है । Bikaner News

श्री संगीत भारती के निदेशक डॉ.मुरारी शर्मा ने बताया कि 10 नवम्बर को सुबह 10.15 बजे उद्घाटन समारोह में वरिष्ठ साहित्यकार भवानीशंकर व्यास ‘विनोद’, प्रख्यात साहित्यकार नन्दकिशोर आचार्य, केन्द्रीय साहित्य अकादमी नई दिल्ली राजस्थानी भाषा समन्वयक, पत्रकार मधु आचार्य ‘आशावादी’ और मंडल रेल प्रबन्धक अनिल दुबे अतिथि होंगे ।

इस त्रि-दिवसीय बहुआयामी संगीत कला अनुष्ठान में लखनऊ, वनस्थली, जयपुर आदि स्थानों से आए कलाकार अपनी कला का प्रदर्शन करेंगे । देश भर से आए संगीत शिक्षार्थी संगीत प्रतियोगिताओं में अपनी कला का प्रदर्शन करेंगे । इस वर्ष प्रारम्भ की गई संगीत प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता में भाग लेकर अव्वल रहे प्रतिभागियों को प्रमाण-पत्र के साथ नकद राशि भी भेंट की जाएगी । Bikaner News

 

निजी सम्पति पर बिना लिखित अनुमति के प्रचार सामग्री लगाई तो होगी कानूनी कार्यवाही- Bikaner News

विधानसभा चुनाव 2018 के तहत अभ्यर्थी या राजनीतिक दल यदि किसी निजी सम्पत्ति पर अपने बैनर या झंडे लगवा कर चुनाव प्रचार-प्रसार करना चाहते हैं तो इसके लिए सम्बंधित मालिक से लिखित स्वीकृति लेना अनिवार्य होगा। जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ एन के गुप्ता ने बताया कि चुनाव के दौरान आदर्श आचार संहिता की अनुपालना सुनिश्चित करवाने तथा चुनावी खर्चे आदि की कड़ी मानिटरिंग के लिए यह प्रावधान किया गया है। Bikaner News

उन्होंने बताया कि मालिक की लिखित स्वीकृति के बाद लगाए जाने वाले बैनर या झंडे के खर्चे सहित पूर्ण विवरण एवं लिखित सहमति की प्रति अभ्यर्थी द्वारा सम्बंधित रिटर्निंग अधिकारी को 3 दिन में प्रस्तुत करनी होगी। शहरी क्षेत्रों मे निजी सम्पत्ति पर विज्ञापन नगरपालिका अधिनियम के तहत प्रतिबंधित है, साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में भी निजी सम्पत्ति मालिकों की स्वीकृति अनिवार्य है।

निजी वाहन पर प्रचार से न हो असुविधा

जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि यदि कोई निजी वाहन स्वामी अपने वाहन पर अपनी पंसद के किसी राजनीतिक दल या अभ्यर्थी का झंडा, स्टीकर लगाता है, तथा यदि इससे राहगीरों को किसी प्रकार की असुविधा या आपत्ति नहीं है तो इसमें किसी प्रकार की आपत्ति नहीं होगी। लेकिन यदि कोई व्यक्ति अभ्यर्थी की अनुमति के बिना अपने वाहन पर झंडे या स्टीकर इस प्रकार लगाता है कि जिससे किसी अभ्यर्थी विशेष के पक्ष में मत याचना का उद्देश्य स्पष्ट होता है तो ऐसे व्यक्ति के विरूद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 171-एव आईपीसी के तहत कानूनी कार्यवाही की जाएगी।

उन्होंने बताया कि अभ्यर्थी द्वारा प्रचार के प्रयोजन से प्रयोग में लिए गए उसके व्यक्तिगत वाहन को प्रचार वाहन माना जाएगा तथा उसका ईधन तथा चालक का वेतन अभ्यर्थी के व्यय लेखे में शामिल किया जाएगा। इस क्रम में प्रचार के लिए काम में लिए जा रहे अन्य वाहन भी अभ्यर्थी के व्यय लेखे में शामिल होंगे। Bikaner News

गुप्ता ने बताया कि वाणिज्यिक वाहनों पर झंडे या स्टीकर लगाने पर उसे प्रचार वाहन के रूप में माना जाएगा, अतः वाहन को प्रचार वाहन के रूप में उपयोग में लेने की अनुमति जिला निर्वाचन अधिकारी या रिटर्निंग अधिकारी से प्राप्त करनी अनिवार्य होगी। साथ ही उस वाहन का मूल परमिट वाहन के विंड स्क्रीन पर प्रदर्शित करना अनिवार्य होगा।

नियमों रह करंें लाउडस्पीकर का उपयोग

चुनाव के दौरान वाहनों तथा वीडियोे रथ वाहन में सक्षम अधिकारी से विधिवत अनुमति प्राप्त कर लाउडस्पीकर का उपयोग किया जा सकता हैं। लेकिन लाइडस्पीकरों का उपयोग रातः 10 से प्रातः 6 बजे तक निषिद्ध अवधि में नहीं किया जा सकेगा।

नहीं हो सकेगा साड़ी, कमीज आदि परिधानों का वितरण

डॉ गुप्ता ने बताया कि चुनाव प्रचार के दौरान जुलूसों में कोई भी अभ्यर्थी या राजनीतिक दल टोपी, मास्क स्कार्फ आदि उपलब्ध करवा सकता है लेकिन रैलियों, सभाओं, जुलूसों आदि में साड़ी, कमीज आदि परिधानों वितरण नहीं किया जा सकेगा।

संस्थान प्रबंधन से लेनी होगी एनओसी

जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि राजनीतिक सभाओं के लिए सरकार, स्थानीय निकाय, उपक्रमों, सहकारी संस्थाओं के मीटिंग स्थलों, हॉल्स, ऑडिटोरियम आदि का उपयोग राजनीतिक सभाओं के लिए किया जा सकता है लेकिन इसके लिए चुनाव आयोग द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पालन करना जरूरी होगा।

उन्होंने बताया कि इन का उपयोग सभी राजनीतिक दलों या अभ्यर्थियों द्वारा समानता के आधार पर किया जाए ओर किसी दल या अभ्यर्थी का इन पर एकाधिकार नहीं रहेगा, साथ ही राजनीतिक दल या अभ्यर्थी यह सुनिश्चित करे कि सभा स्थलों पर प्रचार सामग्री सभा समाप्ति के तुरंत बाद हटा ली जाए।

कॉलेज, स्कूलों व अन्य शैक्षणिक संस्थाओं के मैदानों का चुनाव प्रचार के दौरान उपयोग करते हुए इस बात का पूरा ध्यान रखा जाए कि किसी स्कूल या कॉलेज के शैक्षणिक सत्र पर किसी भी प्रकार का वितरीत असर न हो। संस्थान प्रबंधन को इस पर कोई आपत्ति न हो तथा उपखंड अधिकारी से कॉलेज प्रबंधन ने इसके लिए अनुमति प्राप्त कर ली हो। उन्होंने बताया कि पहले आओ पहले पाओ के आधार पर यह अनुमति प्रदान की जाएगी।

इन मैदानों में किसी भी प्रकार की क्षति की स्थिति में किसी मुआवजे के लिए सम्बंधित राजनीतिक दल उत्तरदायी माना जाएगा। जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि सार्वजनिक सम्पति या अन्य की सम्पत्ति को जान बूझकर क्षति पहुंचाने का मामला पाए जाने पर सम्बंधित के विरूद्ध कानूनी प्रावधानों के तहत कड़ी कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।