जोधपुर / OmExpress News। बहस के दौरान आसाराम की तबीयत बिगड़ी है और 108 एम्बूलेंस को बुलाया गया है। लंच के लिए बहस को रोक भी दिया गया है। लेकिन बड़ी खबर यह है कि फैसला आज ही सुनाया जाएगा। Asaram Bapu
नाबालिग से बलात्कार के मामले में आसाराम दोषी करार
गौरतलब है कि आसाराम के अलावा अदालत ने शिल्पी और शरदचंद्र को दोषी करार दिया. जबकि शिवा और प्रकाश को बरी कर दिया. जोधपुर सेंट्रल जेल के अंदर बनी विशेष कोर्ट के जज मधुसूदन शर्मा ने अपना अहम फैसला सुनाया. जोधपुर सेंट्रल जेल में बनी एससी/एसटी विशेष अदालत ने नाबालिग से बलात्कार के मामले में आसाराम को दोषी करार दिया. आसाराम के अलावा अदालत ने शिल्पी और शरदचंद्र को दोषी करार दिया, जबकि शिवा और प्रकाश को बरी कर दिया. Asaram Bapu
जोधपुर सेंट्रल जेल के अंदर बनी विशेष कोर्ट के जज मधुसूदन शर्मा ने अपना अहम फैसला सुनाया. जोधपुर सेन्ट्रल जेल में आसाराम बीते चार साल से अधिक समय से जेल में बंद हैं. सजा पर बहस के दौरान आसाराम के वकील ने जज से कम से कम सजा दिए जाने की मांग की. आसाराम को भारतीय दंड संहिता की धारा 376 और यौन अपराध बाल संरक्षण अधिनियम (पोस्को) के तहत दोषी ठहराया गया. वह यौन उत्पीडऩ के दो मामलों में मुकदमे का सामना कर रहे हैं. एक मुकदमा यहां राजस्थान में चल रहा है, जबकि दूसरा गुजरात में चल रहा है. आसाराम को दोषी करार दिए जाने के बाद पीडि़ता के पिता ने कहा कि अदालत से हमें इंसाफ मिला. आसाराम को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए.