OmExpress News / लंदन / ब्रिटेन की अदालत ने विजय माल्या के खिलाफ फैसला सुनाते हुए भारत प्रत्यर्पण का आदेश दे दिया। बता दें विजय माल्या मार्च 2016 में भारत छोड़कर भाग खड़ा हुआ था। हालांकि माल्या के पास अभी भी 14 दिन का समय है कोर्ट के फैसले को हाई कोर्ट में चैलेंज करने के लिए। Extradition Vijay Mallya
हालांकि मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक माल्या को तुरंत भारत नहीं लाया जा सकता है। क्योकि अगर माल्य निचली अदालत के फैसले को हाई कोर्ट में चैलेंज करता है तो फिर वहां भी सुनवाई से गुजरना पड़ेगा। दूसरी ओर सीबीआई ने लंदन कोर्ट के फैसले का स्वागत किया है। सीबीआई की एक टीम आज सुनवाई में शामिल होने के लिए लंदन पहुंची हुई है। Extradition Vijay Mallya
धोखाधड़ी और मनी लांड्रिंग के मामले में माल्या पर भारतीय बैंकों के करीब 9,000 करोड़ रुपये बकाया
लंदन कोर्ट के फैसले के बाद सीबीआई प्रवक्ता ने मीडिया से बात करते हुए कहा है कि विजय माल्या को भारत लाया जाएगा। उन्होंने कहा कि सीबीआई की अपनी अंतर्निहित शक्तियां हैं। हमने इस मामले पर कड़ी मेहनत की। हम कानून और तथ्यों पर हमें विश्वास था। बता दें कि धोखाधड़ी और मनी लांड्रिंग के मामले में माल्या पर भारतीय बैंकों के करीब 9,000 करोड़ रुपये बकाया हैं। ब्रिटेन में पिछले साल अप्रैल में उसकी गिरफ्तारी हुई थी। अभी वह जमानत पर है।
लंदन कोर्ट के शराब कारोबारी और भगोड़ा विजय माल्या को भारत प्रत्यर्पण करने के फैसले पर वित्त मंत्री अरुण जेटली ने खुशी जाहिर की है। जेटली ने कहा कि भारत के लिए आज का दिन खास है। उन्होंने कहा कि भारत को धोखा देने वाला कोई भी व्यक्ति बच नहीं सकता है। ब्रिटेन न्यायालय का फैसला स्वागत योग्य है। यूपीए के दौरान एक अपराधी को फायदा हुआ था। Extradition Vijay Mallya