OmExpress News / New Delhi / केंद्रीय परिवहन और हाइवे मंत्री नितिन गडकरी ने 8 साल से पुराने वाहनों पर ग्रीन टैक्स(Green Tax) लगाने की मंजूरी दे दी है। 8 साल से पुराने वाहनों पर फिटनेस सर्टिफिकेट के रिन्यूअल के दौरान यह टैक्स वसूला जाएगा। नियम को नोटिफाइ करने से पहले राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पास इस प्रस्ताव को भेजा जाएगा। परिवहन मंत्रालय ने सोमवार को इसकी जानकारी देते हुए बताया कि इस टैक्स से मिलने वाले राजस्व का इस्तेमाल प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए किया जाएगा। (Green Tax Imposed on Older Vehicles)
नए नियमों को 1 अप्रैल 2022 को नोटिफाइ किया जाएगा
मंत्री ने सरकारी विभाग और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के स्वामित्व वाले वाहनों की डिरजिस्ट्रेशन और स्क्रैपिंग की नीति को भी मंजूरी दी, जो 15 वर्ष से अधिक आयु के हैं। नए नियमों को 1 अप्रैल 2022 को नोटिफाइ किया जाएगा।
मंत्रालय ने कहा, ”यह अनुमान लगाया जाता है कि वाणिज्यिक वाहन, जो कुल वाहन बेड़े का लगभग 5% हिस्सा हैं, कुल वाहन प्रदूषण में लगभग 65-70% योगदान करते हैं। वर्ष 2000 से पहले निर्मित वाहन कुल बेड़े का 1% है, लेकिन कुल वाहनों के प्रदूषण में इनका योगदान 15 फीसदी है।”
सार्वजनिक परिवहन के वाहनों जैसे सिटी बसों पर लगेगा कम ग्रीन टैक्स
8 साल से पुराने परिवहन वाहनों का फिटनेस सर्टिफिकेट रिन्यू करते समय रोड टैक्स के 10 से 25 फीसदी तक ग्रीन टैक्स लगाया जा सकता है। निजी वाहनों पर 15 सालों के बाद रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट रिन्यू करते समय ग्रीन टैक्स लगाया जाएगा। सार्वजनिक परिवहन के वाहनों जैसे सिटी बसों पर कम ग्रीन टैक्स लगेगा। सरकार ने अत्यधिक प्रदूषित शहरों में पंजीकृत वाहनों के लिए अधिक टैक्स (रोड टैक्स का 50%) प्रस्तावित किया है।