इस प्रकरण में आरोपी विनय सिंह, सवाई सिंह, शेलेन्द्र, शिवराज विश्नोई, इरफ़ान और शेलेन्द्र की पत्नी भावना को भी हिरासत में लिया है।
प्रेस-वार्ता के दौरान आईजी ने बताया कि इस प्रकरण में छ: आरोपियों से पूछताछ जारी है। वारदात में तफ्तीश के आधार पर जुर्म धारा 364, 386, 107, 120 बी भादस इजारद की गई है। वारदात में प्रर्युक्त कार बीट्स, इंडिका, व तीन मोटरसाइकिल की बरामदगी की जा रही है। प्रयुक्त अन्य हथियार भावना पत्नी शैलेन्द्र उर्फ शेलू के घर से बरामद किया गया है व उपरोक्त अभियुक्तों की पूछताछ के आधार पर अभियुक्त आवेश खान व भावना को गिरफ्तार किया गया। जिन्होंने इस वारदात में अंजाम देने में सक्रिय भूमिका निभाई है।
इस प्रकरण में अब के अनुसंधान से योजनाबद्ध तरीके से अपराधिक षड्यंत्र रच शेयर ब्रोकर विजय सोलंकी का फिरौती के लिए अपहरण कर राशि ऐंठने की गंभीर वारदात का खुलासा हुआ है।
यह है मामला
जानकारी के अनुसार मंगलवार रात्रि करीबन 8:30 बजे म्यूजियम सर्किल भ्रमण पथ में घूमने के पश्चात विजय सोलंकी उर्फ बबलू नामक व्यक्ति जैसे ही भ्रमण पथ से बाहर निकलकर अपनी गाड़ी में सवार होकर जाने लगा, उसी दौरान चार-पांच बदमाशों ने बबलू को गाड़ी में बीच में बैठा लिया और एक अपहरणकर्ता गाड़ी को चलाने लगा। अपहरण करने के बाद बदमाशों ने आनंदपाल का नाम लेकर 36 लाख की फिरौती मांगी। पीडि़त को सर्किट हाउस के आगे से जयपुर रोड की तरफ से गये उन लोगों ने गाड़ी में पीडि़त को धमकाया व की व कहा कि चुपचाप पैसे दे दे नहीं तो जान से मार देंगे। इस दौरान पीडि़त ने जेब से जो पैसे थे उनको दे दिये जो कि 40 हजार के लगभग थे। अपहरणकर्ताओं ने पीडि़त के घर से पैसे और मांगे थे तो पीडि़त विजय कुमार सोलंकी ने कहा कि घर में पैसे नहीं है तो पीडि़त को धमकाया और मारपीट की व रिवॉल्वर तान कर जान से मारने की धमकी दी। तो पीडि़त ने अपने घर से मेरे बच्चे को 11 लाख मंगाये। अपहरणकर्ताओं ने कहा कि और रुपये मंगा नहीं तो जान से मार देंगे व पीडि़त ने कहा कि और पैसे नहीं है तो फिर धमकाया व पीडि़त के साथ मारपीट की। तो पीडि़त ने काम करने वाले पप्पू गुप्ता उर्फ प्रमोद को फोन किया और उसके पास रखे 10 लाख मंगवाये तो अपहरणकार्ताओं ने पीडि़त को सुदर्शना नगर में निजी गली में छोड़ दिया और कहा कि पांच मिनट बाद यहां से रवाना होना। फिरौती लेने के बाद में अपहरणकर्ताओं ने पीडि़त विजय सोलंकी उर्फ बबलू को छोड़कर मौके से फरार हो गए। इस घटना को लेकर पीडि़त बबलू और उनका बेटा सदर पुलिस थाने में हाजिर होकर आपबीती बताई। पुलिस ने अपहरणकर्ता ओं के खिलाफ मामला दर्ज किया था।
फिरौती प्रकरण खुलासा टीम में ये थे शामिल
लक्ष्मणसिंह पुलिस निरीक्षक थानाधिकारी पुलिस थाना सदर, हरजिन्द्रसिंह पुलिस महानिरीक्षक थानाधिकारी पुलिस थाना जेएनवीसी, बहादुर सिंह पुलिस निरीक्षक थानाधिकारी पुलिस थाना नयाशहर, देवेन्द्र सिंह उपनिरीक्षक, थानाधिकारी पुलिस थाना बीछवाल, शंकरलाल उप निरीक्षक पुलिस थना सदर, राजेश कुमार सउनि थाना जेएनवीसी, सुभाष हैडकानि. बीछवाल, जगदीश हैड कानि., सुरेन्द्र मीणा, मांगीलाल हैड कानि., पुष्पेन्द्र सिंह कानि., दीप यादव कानि. साईबर सैल, अनिल व बिट्टू कानि. पुलिस थाना जेएवीसी का गठन किया गया।