सूरत (योगेश मिश्रा) रेलवे अब उन यात्रियों पर विशेष नजर रखेगी, जो ट्रेन के आरक्षित डिब्बों में तय सीमा से ज्यादा सामान लेकर जाते हैं। 8 जून से 22 जून तक एक अभियान चलाया जाएगा, जिसमें यह बताया जाएगा कि तय सीमा से ज्यादा सामान ले जाना नियम के विरुद्ध है, इसके लिए जुर्माना लगाया जा सकता है।
अभियान की शुरुआत से पहले रेलवे यात्रियों को यह जानकारी दे रही है कि विभिन्न आरक्षित कोचों में कितना सामान ले जा सकते हैं। यात्रियों को रेलवे यह भी बता रही है कि तय सीमा से अधिक सामान बिना बुक किए ले जाने पर क्या नियम हैं और उनके तहत क्या कार्रवाई की जाएगी। पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी रविंद्र भाकर बताया कि प्रत्येक यात्री को ट्रेनों के डिब्बों में एक निश्चित सीमा में निशुल्क सामान ले जाने की अनुमति है।
विभिन्न श्रेणियों में निशुल्क सामान ले जाने की अलग-अलग सीमाएं हैं। प्रत्येक श्रेणी के डिब्बों में सामान साथ ले जाने की एक अधिकतम सीलिंग है। उससे ज्यादा सामान ले जाना नियम के विरुद्ध है और जुर्माना भरना पड़ेगा। ज्यादा सामान ले जाने से यात्रियों को परेशानी सीजन में स्लीपर कोच या थर्ड एसी में अधिक सामान ले जाने से गैलरी ब्लॉक हो जाती है। इससे ट्रेन के अन्य यात्रियों को परेशानी होती है। अधिक सामान बुक कराकर ले जाएं रविंद्र भाकर ने बताया कि उपरोक्त श्रेणियों में निशुल्क सीमा से अधिक सामान यात्री बुक कराकर ले जाएं। उन्होंने बताया कि यात्रा के दौरान अथवा गंतव्य पर पहुंचने के बाद जांच के दौरान अगर यात्री के पास निशुल्क सीमा से अधिक सामान पाया गया तो अतिरिक्त सामान पर पार्सल चार्ज का 6 गुना अथवा न्यूनतम 50 रुपए जुर्माना वसूला जाएगा।