जोधपुर। काले हिरण के शिकार मामले में सलमान खान को पांच साल की सजा सुनाई गई। जोधपुर की कोर्ट ने 1998 के इस मामले में सलमान को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई है। जिसके बाद उन्हें जोधपुर सेंट्रल जेल लाया गया है। सलमान खान के वकील के तरफ से सेशन्स कोर्ट में जमानत अर्जी दी गई है जिस पर शुक्रवार को सुनवाई होगी।
उधर, इस मामले में अन्य आरोपी सैफ अली, तब्बू, सोनाली और नीलम को संदेह के लाभ पर बरी कर दिया गया है। पेशी के लिए ये सभी बुधवार को यहां पहुंच गए थे। मामला सितंबर-अक्टूबर 1998 का है। तब ये सभी फिल्म ‘हम साथ-साथ हैंÓ की शूटिंग के सिलसिले में राजस्थान में थे। सलमान खान और उनके साथियों पर 2 चिंकारा और 3 काले हिरणों (ब्लैक बक) के शिकार का आरोप लगा था। सलमान पर आर्म्स एक्ट के तहत भी केस दर्ज हुआ था।
जोधपुर की स्थानीय कोर्ट के सजा सुनाने के बाद पुलिस ने हिरासत में लिया। उन्हें जोधपुर की सेंट्रल जेल लाया गया है। यानी ये तय है कि आज की रात उन्हें जेल में काटनी पड़ेगी। इससे पहले सलमान खान की सज़ा पर बहस शुरू हुई। सलमान खान के वकील ने कम से कम सज़ा देने की अपील की है। कानून के जानकारों के मुताबिक, तीन साल तक की अगर सज़ा सुनाई जाती है तो सलमान खान को इसी कोर्ट से बेल मिल सकती है।
जोधपुर कोर्ट के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट देव कुमार खत्री की अदालत में सलमान खान को वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत दोषी करार दिया गया है। इससे पहले मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट देव कुमार खत्री ने 1998 में हुई इस घटना के संबंध में 28 मार्च को इस मुकदमे की सुनवाई पूरी करते हुए कहा था कि इसमें फैसला बाद में सुनाया जाए। मुंबई से जोधपुर रवानगी के दौरान इनमे से किसी ने भी हवाई अड्डे पर पत्रकारों से कोई बातचीत नहीं की। सलमान खान पर आरोप है कि उन्होंने जोधपुर के निकट कणकणी गांव के भागोडा की ढाणी में दो काले हिरणों का शिकार किया था।