बीकानेर। जिला कलेक्टर आरती डोगरा ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत-पाकिस्तान सीमा में रात्रि कालीन कर्फ्यू की अवधि दो माह बढ़ा दी है। आदेशों की अवहेलना करने पर संबंधित व्यक्ति को भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत एक माह के साधारण कारावास की सजा व 200 रुपए का जुर्माना किया जाएगा।
डोगरा ने बताया कि सीमावर्ती क्षेत्रा में घुसपैठ व तस्करी आदि आपराधिक एवं अवांछनीय गतिविधियों को रोकने तथा देश अथवा राज्य की सुरक्षा एवं लोक व्यवस्था के संधारण करने के लिए यह आदेश जारी किया गया है। आदेश में बताया गया है कि आपराधिक आचरण के व्यक्तियों द्वारा दूर संचार का प्रयोग एवं पाकिस्तान की लोकल सिम के उपयोग से संबंधित कृत्यों को रोकना अनिवार्य व आवश्यक हैं। इस क्षेत्रा में बाहरी व्यक्तियों, जो विभिन्न कार्यों से इस क्षेत्रा में निवास कर रहे है, उनका पुलिस से चरित्रा सत्यापन करवाया जाना एवं उनका रिकार्ड रखना भी आवश्यक है।
आदेश में बीकानेर जिले में भारत पाकिस्तान सीमा से लगते दो किलोमीटर क्षेत्रा में रहने वाले निवासियों एवं सीमावर्ती क्षेत्रा में प्रवेश व विचरण करने वाले समस्त निवासियों को निर्देशित किया है कि वे बिना वैध अनुमति के गमनागमन व विचरण नहीं करें। सीमावर्ती क्षेत्रा में (भारत के अंदर की तरफ का दो किलोमीटर की सीमा) से लगता हुए समस्त क्षेत्रा जिसमें तहसील पूगल, खाजूवाला, एवं कोलायत के ग्राम बल्लर, गुलाम अलीवाला, सियासर चौगान, बैरियावाली, करमवाला, गज्जेवाला, रणजीतपुरा, सांचू, अन्नेवाला, कब्रेवाला, भूरासर व मगनवाला शामिल हैं। इन गांवों में रात सात बजे से सुबह छह बजे तक बिना वैध अनुमति के विचरण पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। आवश्यक कार्य यथा खेत की सिंचाई आदि के लिए समीपस्थ बी.एस.एफ.बी.ओ.पी. से वैध अनुमति प्राप्त की जा सकती है।
आदेश में बीकानेर जिले के बज्जू, पूगल, खाजूवाला एवं छतरगढ़ पुलिस थाना क्षेत्रा में स्थित पी.सी.ओ. (पब्लिक टेलीफोन बूथ) के माध्यम से किये जाने वाले अन्तर्राष्ट्रीय कॉलों के लिए पी.सी.ओ. के मालिक व एजेन्टों को अलग से रजिस्ट्रर संधारित करने के निर्देश दिए गए हैं। रजिस्टर में अन्तर्राष्ट्रीय कॉल का पूर्ण विवरण इंद्राज करना होगा। रजिस्ट्रर की जांच के लिए राजस्व विभाग के तहसीलदार स्तर के अधिकारीगण, पुलिस विभाग के उप निरीक्षक स्तर तक, सहायक आयुक्त, स्पेशल ब्यूरो भारत सरकार संयुक्त सहायक निदेशक (जी) सीमा सुरक्षा बल, बीकानेर एवं उनके अधीनस्थ कार्यरत निरीक्षक स्तर के अधिकारीगण तथा सहायक आयुक्त, कस्टम बीकानेर एवं उनके अधीनस्थ कार्यरत निरीक्षक स्तर के अधिकारीगण को अधिकृत किया गया है।
आदेश के माध्यम से एस.टी.डी., आई.एस.डी व पी.सी.ओ.धारकों को 0092 पाकिस्तान के कोड नम्बर पर किसी व्यक्ति को वार्ता नहीं करवाने व न ही करने देने के निर्देश दिए गए हैं। आदेश में प्रति सप्ताह संबंधित तहसीलदारों एवं थाना प्रभारियों को इसकी सूचना देने तथा संदिग्ध व्यक्तियों द्वारा टेलीफोन करने पर इसकी सूचना तत्काल निकट के पुलिस थाना या पुलिस अधीक्षक को देने के निर्देश दिए गए हैं।
आदेश में बताया गया है कि बीकानेर जिले के किसी भी क्षेत्र में जहां से पाकिस्तान लोकल सिम से पाकिस्तानी नेटवर्क के जरिए संपर्क स्थापित किया जाता है, में कोई भी व्यक्ति, संस्था पाकिस्तानी लोकल सिम का उपयोग नहीं करेगा तथा न ही किसी व्यक्ति, संस्था को उपयोग करने की अनुमति दी जाएगी। बीकानेर की पाकिस्तान से सटी सीमा के समीप की कृषि भूमि का आवंटन विभिन्न व्यक्तियों को किया गया है, जिनके द्वारा वर्ष भर कृषि एवं लघु व्यवसाय को सुचारू रूप से चलाने के लिए ठेके पर देश के विभिन्न प्रदेशों के कामगारों से कार्य करवाया जा रहा है। इसलिए राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से सीमा के समीप गांवों के मूल निवासियों के अलावा इस कार्य के लिए अन्य व्यक्ति की उपस्थिति से सीमा सुरक्षा बल को अवगत करवाना अत्यावश्यक है। ऐसे सभी व्यक्तिसरें करे अपने मूल निवास प्रमाण पत्रा की प्रति, पुलिस से कराये गए चरित्रा सत्यापन की प्रति समीपस्थ बी.एस.एफ., बी.ओ.पी. एवं संबंधित पुलिस थानों में जमा करवानी होगी।