हिट एंड रन मामला : सलमान खान को 5 साल की सजा, दो दिन की अंतरिम जमानत
हिट एंड रन मामला : सलमान खान को 5 साल की सजा, दो दिन की अंतरिम जमानत
हिट एंड रन मामला : सलमान खान को 5 साल की सजा, दो दिन की अंतरिम जमानत

मुंबई। बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान को मुंबई की सत्र अदालत ने 2002 के हिट एंड रन मामले में गैर इरादतन हत्या का दोषी करार देते हुए आज पांच साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई। इसके बाद मुंबई हाईकोर्ट ने मामले पर सुनवाई करते हुए उन्हें दो दिन की अंतरिम जमानत दे दी।

इससे पूर्व आज सलमान खान को आज मुंबई की एक सत्र अदालत ने वर्ष 2002 के हिट एंड रन मामले में गैर इरादतन हत्या के अपराध का दोषी पाया और उनके खिलाफ सभी आरोप सिद्ध पाए, जिनके लिए उन्हें 5 साल की सजा सुनाई गई है। 12 वर्ष पुराने इस मामले में न्यायाधीश डी डब्ल्यू देशपांडे ने 49 वर्षीय अभिनेता के खिलाफ फैसला सुनाया है। इस मौके पर सलमान और उनका परिवार अदालत में मौजूद थे।

अदालत ने कहा कि सलमान शराब पीकर गाड़ी चला रहे थे और उनके पास ड्राइविंग लाइसेंस भी नहीं था। अदालत ने इस मामले का फैसला सुनाते हुए दिल्ली के बीएमडब्ल्यू निखिल नंदा और अलीस्टेयर परेरा मामले का अनुसरण करते हुए सलमान को दोषी ठहराया। अदालत ने सलमान से पूछा कि फैसले पर उन्हें क्या कहना है तो सलमान ने आरोपों का खंडन करते हुए कहा कि हादसे के वक्त वह कार नहीं चला रहे थे।
अदालत ने जब फैसला सुनाया तब सलमान की आंखों में आंसू थे और वह चुपचाप खड़े थे। फैसले के बाद उनके वकील ने मामले की सजा की मात्रा पर जिरह शुरू की। इस महत्वपूर्ण मामले में आज फैसले को देखते हुए अदालत परिसर में और इसके आसपास कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई, जहां सलमान के भाई अरबाज, सोहेल, बहन अर्पिता खान सहित उनका परिवार आज सुबह ही पहुंच गये थे। 28 सितंबर 2002 की रात को सलमान की टोयोटा लैंड क्रूजर बांद्रा के उपनगरीय इलाके में पटरी पर सोए लोगों को कुचलती हुई एक बेकरी में घुस गई थी, जिससे एक व्यक्ति की मौत हो गई और चार अन्य घायल हुए थे। जहां अभियोजन इस बात पर अडिग था कि हादसे के वक्त शराब पीकर सलमान ही लैंड क्रूजर चला रहे थे, वहीं सलमान का दावा था कि उस समय उनका ड्राइवर अशोक सिंह ड्राइविंग सीट पर था। सिंह ने भी बचाव पक्ष की इसी बात समर्थन किया। बचाव पक्ष ने यह दलील भी दी कि पुलिस ने स्टीयरिंग व्हील से उंगलियों के निशान नहीं उठाए थे, जिससे यह मालूम चले कि वाहन कौन चला रहा था।
अभियोजक प्रदीप घरात का आरोप था कि सलमान एक बार में बकार्डी रम पीने के बाद वाहन चला रहे थे। हालांकि सलमान ने इस आरोप से इंकार करते हुए कहा कि उन्होंने सिर्फ एक गिलास पानी पीया था। हादसे में नुरूल्लाह महबूब शरीफ की मौत हो गई थी, जबकि कलीम मोहम्मद पठान, मुन्ना मलाई खान, अब्दुल्लाह रौफ शेख और मुस्लिम शेख घायल हुए थे। स्थानीय सामाजिक कार्यकर्ता संतोष दाउंदकर ने एक अर्जी दाखिल कर आरोप लगाया था कि पुलिस ने गलत चिकित्सकों से पूछताछ कर झूठे साक्ष्य पेश किए, जिससे मामले में तीन साल की देरी हुई। उन्होंने याचिका में पुलिस द्वारा मुख्य प्रत्यक्षदर्शी कमाल खान से पूछताछ नहीं किए जाने के संबंध में भी सवाल उठाए थे। मोटर वाहन कानून के तहत खान के खिलाफ 34 (ए), (बी) पढ़ें 181 के साथ (नियमों के विरुद्ध वाहन चलाने) और 185 (शराब पीने के बाद तेज रफ्तार से वाहन चलाने) आरोप लगाए गए हैं।
इससे पूर्व आज सुबह नीली जीन्स और सफेद कमीज पहने सलमान एक सफेद कार से बांद्रा स्थित अपने आवास से दक्षिण मुंबई स्थित सत्र अदालत पहुंचे। उनके साथ उनके अंगरक्षक थे। वहां बाहर लोगों का जमावड़ा था और एक तमिल समूह प्रदर्शन करते हुए अभिनेता के लिए अधिकतम सजा की मांग कर रहा था, जिन्होंने श्रीलंका में राष्ट्रपति चुनाव के दौरान महिन्दा राजपक्षे का समर्थन किया था। इससे पहले मंगलवार रात फिल्म जगत में सलमान के दोस्त गैलेक्सी अपार्टमेंट स्थित उनके घर उनसे मिलने पहुंचे। अभिनेता शाहरुख खान, फिल्म निर्माता साजिद नाडियाडवाला, निर्देशक डेविड धवन, सलमान की बहन अर्पिता और बहनोई आयुष सहित बॉलीवुड की कई हस्तियों को मंगलवार रात सलमान के घर देखा गया। सलमान कश्मीर में श्बजरंगी भाईजानश् फिल्म की शूटिंग कर रहे थे और वह सोमवार को घर वापस आए हैं।