न्यायमूर्ति वी एम कानाडे और न्यायमूर्ति रेवती मोहिते डेरे की खंडपीठ ने कहा कि हाजी अली दरगाह में महिलाओं के प्रवेश पर लगाया गया प्रतिबंध भारत के संविधान की धारा 14, 15, 19 और 25 का विरोधाभासी है। इन धाराओं के तहत किसी भी व्यक्ति को कानून के तहत समानता हासिल है और अपने मनचाहे किसी भी धर्म का पालन करने का मूलभूत अधिकार है। ये धाराएं धर्म, लिंग और अन्य आधारों पर किसी भी तरह के भेदभाव पर पाबंदी लगाती हैं और किसी भी धर्म को स्वतंत्र रूप से अपनाने, उसका पालन करने और उसका प्रचार करने की पूरी स्वतंत्रता देती हैं।
दरगाह मैनेजमेट का कहना था कि शरिया कानून के मुताबिक महिलाओं का कब्रों पर जाना गैर इस्लामी है। हालांकि साल 2011 तक महिलाएं हाजी अली दरगाह में प्रवेश करती रहीं हैं लेकिन 2011 के बाद से दरगाह में महिलाओं के प्रवेश पर रोक लगा दी गई थी। महिलाओं की इस लड़ाई में भूमाता ब्रिगेड की प्रमुख तृप्ति देसाई ने काफी साथ दिया था। तृप्ति देसाई वही महिला हैं जिन्होंने श्री शनि शिगंनापुर में भी महिलाओं को प्रवेश दिलाने के लिए कानूनी लड़ाई लड़ी थी। गौरतलब है कि याचिकाकर्ता नूरजहां सफिया नियाज की ओर से वरिष्ठ वकील राजीव मोरे ने हाई कोर्ट में महिलाओं को प्रवेश दिलाने वाले केस की पैरवी की थी। नियाज ने अगस्त 2014 में अदालत में याचिका दायर कर यह मामला उठाया था।